18 जुलाई से GST के नए नियम करेंगे आप की जेब ढीली, जानिए सोमवार से कौन सी चीजें हो जाएंगी महंगी?
आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। अगले हफ्ते से कई जरूरी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। ऐसे में घरेलू सामान, होटल, बैंक सेवाओं आदि पर अधिक खर्च करने के लिए तैयार रहें।
Jul 16, 2022, 14:26 IST
अब आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। अगले हफ्ते से कई जरूरी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। ऐसे में घरेलू सामान, होटल, बैंक सेवाओं आदि पर अधिक खर्च करने के लिए तैयार रहें। दरअसल, 18 जुलाई से कई जरूरी सामानों और सेवाओं की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में बुधवार को दो दिवसीय 47वीं जीएसटी (GST) परिषद की बैठक में की गई सिफारिशों के बाद कई वस्तुओं के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) में वृद्धि की गई।Read Also:-स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक के ग्राहक ध्यान दें! एटीएम (ATM) लेनदेन से पहले नकद सीमा और शुल्क जानें
किन-किन चीजों की बढ़ेगी कीमत, कितना लगेगा जीएसटी (GST)
- अस्पताल में कमरे का किराया (Excluding ICU) प्रति मरीज प्रति दिन ₹5000 से अधिक का शुल्क लिया जाएगा। बिना आईटीसी वाले कमरों से 5% की दर से शुल्क लिया जाएगा।
- सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के लिए कार्य अनुबंध -18%
- केंद्र और राज्य सरकारों, ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बांधों, पाइपलाइनों, जलापूर्ति के लिए संयंत्र, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि के लिए स्थानीय प्राधिकरणों और उसके उप-ठेकेदारों को आपूर्ति किए गए कार्य अनुबंध -18%
- केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय प्राधिकरणों को आपूर्ति किए गए कार्य अनुबंध मुख्य रूप से मिट्टी के काम और उप-ठेके -12%
- प्रिंटिंग, राइटिंग या ड्रॉइंग इंक - 18%
- कटिंग ब्लेड, पेपर चाकू, पेंसिल शार्पनर और ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर आदि के साथ चाकू - 18%
- बिजली से चलने वाले पंप मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जैसे कि केन्द्रापसारक पंप, गहरे ट्यूब-वेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप; साइकिल पंप -18%
- सफाई, छँटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनरी, बीज, अनाज दालें, मिलिंग उद्योग में उपयोग की जाने वाली मशीनरी या अनाज के प्रसंस्करण के लिए मशीनरी, आदि। पवन चक्की यानी हवा आधारित आटा चक्की, गीली चक्की -18%
- अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पादों और उनके भागों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें, दूध देने वाली मशीनें और डेयरी मशीनरी -18%
- एलईडी लैंप और मेटल प्रिटेंड सर्किट बोर्ड -18%
- ड्राइंग और उसके उपकरण - 18%
- सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम -12%
- फिनिश लेदर / चामोइस लेदर / कम्पोजिशन लेदर - 12%
- चेक, लूज़ चेक या बुक फॉर्म में -18%
- मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार के नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब शामिल हैं। -12%
- 1000 रुपये के एक दिन की कीमत तक होटल में ठहरने पर 12% कर लगाया जाएगा।
इन चीजों पर बढ़ी जीएसटी (GST) दरें
- स्याही, एलईडी लैंप, रोशनी और फिक्स्चर, साथ ही उनके धातु मुद्रित सर्किट बोर्डों की छपाई / लेखन या ड्राइंग की कीमतों में वृद्धि की जाएगी। इन वस्तुओं पर जीएसटी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।
- चमड़े के सामान और जूते के संबंध में जॉब वर्क पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान घाट पर कार्य ठेके की दरों को बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया जा रहा है। पहले उन पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था।
- टेट्रा पैक पर जीएसटी दर 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दी गई है। कटे और पॉलिश किए गए हीरों की दर 0.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत कर दी गई है।