नई मुसीबत में फंसे बिस बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव, अब यहां की कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश, जानें क्या है मामला 

अभी भले ही एल्विश यादव को दो पुराने मामलों में नोएडा और गुरुग्राम कोर्ट से जमानत मिल गई हो, लेकिन अब एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।  एल्विश यादव के खिलाफ बादशाहपुर थाने में मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला..
 
बिस बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव और बॉलीवुड गायक राहुल यादव फाजिलपुरिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भले ही एल्विश यादव को दो पुराने मामलों में नोएडा और गुरुग्राम कोर्ट से जमानत मिल गई हो, लेकिन अब एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गुरुग्राम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एल्विश और राहुल फाजिलपुरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। गुरुग्राम में एसीजेएम मनोज राणा की अदालत ने एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी किए हैं। याचिका पीपल फॉर एनिमल्स एनजीओ की ओर से निर्देशक सौरव गुप्ता ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गाने की शूटिंग के दौरान अवैध रूप से दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल किया गया और उन्हें गले में डालकर कैसे वीडियो बनाया जा सकता है। कोर्ट का आदेश मिलते ही बादशाहपुर थाने में यह एफआईआर दर्ज की जाएगी।READ ALSO:-इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार का तोहफा, मनरेगा के तहत बढ़ी मजदूरी; जानिए अब प्रतिदिन कितने रुपये मिलेंगे?

 

बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव और सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया का गाना '32 बोर' कुछ महीने पहले रिलीज हुआ था, जिसमें वे गले में सांप लेकर वीडियो शूट कर रहे हैं। इसे लेकर पीपुल्स फॉर एनिमल्स एनजीओ के सौरव गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि ये दुर्लभ प्रजाति के सांप और जीव हैं। ऐसे में वे उन्हें इस तरह अपने गले में रखकर वीडियो कैसे शूट कर सकते हैं? इन्हें रखने की कोई अनुमति नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच कर एटीआर पेश करने का निर्देश दिया। 

 

एसीपी क्राइम वरुण दहिया के नेतृत्व में टीम ने मामले की जांच की। शिकायतकर्ता की शिकायत के साथ उपलब्ध कराए गए 4 वीडियो को वन्यजीव निरीक्षक राजेश चहल के साथ देखा गया, जिसके बाद मामले में शामिल एकल राहुल यादव फाजिलपुरिया की जांच की गई और पूछताछ की गई। गायक ने पुलिस को बताया कि उसने गुरुग्राम डीसी कार्यालय से गाने की शूटिंग की अनुमति ली थी। साथ ही, गाने की शूटिंग में इस्तेमाल किए गए सभी सांप और जीव-जंतु दिल्ली के झड़ौदा निवासी हार्दिक आनंद द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। जब हार्दिक आनंद से पूछताछ की गई तो उन्होंने इन सांपों और जानवरों को रखने की अनुमति की कॉपी के चार पन्ने पुलिस को दिखाए। 

 

अनुमति उड़ीसा के कटक निवासी रामकिशोर जेठ के नाम पर है। पुलिस की ओर से कोर्ट में एटीआर पेश की गई, जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से असंतोष जताया गया। कोर्ट में मामले की सुनवाई लगातार जारी रही। 5 मार्च को सुनवाई के दिन याचिकाकर्ता की ओर से उन्हें धमकियां मिलने का आरोप लगाते हुए कोर्ट से मामले में लंबी तारीख देने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने गुरुवार 28 मार्च की तारीख तय की थी। मामले में याचिकाकर्ता गुरुवार दोपहर करीब 1:15 बजे कोर्ट पहुंचे और संक्षिप्त सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। शाम को कोर्ट ने बादशाहपुर थाना पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता सौरव गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने एफआईआर के आदेश जारी कर दिए हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद कोर्ट से राहत मिली है।