RBI गवर्नर कहा-नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ न लगाएं, 4 महीने का समय दिया गया है, इसके बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा 4 महीने का समय दिया गया है कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। इसलिए आप आराम से बैंक जाए और 2000 रुपए बदले। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
 
देश के सभी बैंकों में मंगलवार से 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। घोषणा के तीन दिन बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लोगों को नोट बदलने के लिए बैंकों में भीड़ नहीं लगानी चाहिए। हमने 4 महीने का समय दिया है। आराम से नोट्स बदलें, लेकिन समय सीमा को गंभीरता से लें।READ ALSO:-बिना स्लिप और I-Card के ही बदले जाएंगे 2 हजार के नोट, SBI ने कहा-नहीं भरना होगा फॉर्म, एक बार में बदल सकेंगे 10 नोट

 

गवर्नर ने कहा, '30 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। RBI ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा की थी। RBI ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलवाने या खातों में जमा करने को कहा है।

 

 

आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करें
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, 'जो भी समस्या आएगी, हम उसे दूर करेंगे। हम बैंकों के जरिए इस प्रक्रिया पर नजर भी रखेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन के तहत हमने 2000 के नोट को चलन से हटाने का काम शुरू किया है। " 

 

पहले भी लोग किसी भी दुकान में 2000 के नोट नहीं लेते थे। हमारी इस घोषणा के बाद शायद इसमें इजाफा हुआ है। हमने कहा था कि यह लीगल टेंडर रहेगा। आप 2000 के नोट से खरीदारी कर सकते हैं। 30 सितंबर तक ज्यादातर नोट हमारे पास पहुंच जाएंगे और फिर हम फैसला करेंगे।

 

नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं
स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 के नोट को बदलने की गाइडलाइन जारी की। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा था कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है। कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। एक बार में 10 के नोट बदले जा सकते हैं।

 

स्टेट बैंक की तरफ से यह नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया गया क्योंकि नोट बदलने को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग जानकारियां दी जा रही थीं। कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी आईडी जरूरी होगी और एक फॉर्म भी भरना होगा।

 

 

  • Question: ये 2 हजार के नोट कहां से बदले जा सकते हैं?
  • Answe: आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक की शाखा में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं।

 

  • Question: मेरे पास बैंक खाता नहीं है, तो क्या मैं इसके बिना नोट बदल सकता हूँ?
  • Answe: हाँ, आप किसी भी बैंक शाखा में जाकर नोट बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका उस बैंक में खाता हो। आप सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदलवा सकते हैं। वहीं अगर आपका उस बैंक में खाता है तो आप यह पैसा भी अपने खाते में जमा करा सकते हैं।
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  • Question: एक बार में कितने नोट बदले जा सकते हैं?
  • Answe: ₹ 2000 के नोटों को एक समय में ₹ 20,000 की सीमा तक अन्य मूल्यवर्ग में बदला जा सकता है। वहीं अगर आपके पास अकाउंट है तो आप 2000 के कितने भी नोट जमा कर सकते हैं।

 

  • Question: क्या नोट बदलने के लिए बैंक को कोई शुल्क देना होगा?
  • Answe: नहीं, नोट बदलने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। यह बिल्कुल मुफ्त है। अगर कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो आप इसकी शिकायत बैंक अधिकारी या बैंकिंग लोकपाल से कर सकते हैं।

 

  • Question: 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं कराने पर क्या होगा?
  • Answe: ₹2000 के नोटों का लेन-देन के लिए उपयोग जारी रखा जा सकता है और भुगतान के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, RBI ने इन बैंक नोटों को 30 सितंबर 2023 या उससे पहले जमा करने या बदलने की सलाह दी है।

 

  • Question: यह नया नियम किस पर लागू होता है?
  • Answe: यह फैसला सभी पर लागू होता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे 30 सितम्बर तक बैंक की किसी भी शाखा में जमा करवाना होगा या अन्य नोटों से बदलवाना होगा।

ये पांच जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी

  • RBI की ओर से भेजे गए पत्र के मुताबिक हर बैंक को अपना नाम देना जरूरी होगा ताकि RBI को पता चल सके कि किस बैंक से कितना पैसा आ रहा है.
  • पत्र के मुताबिक बैंकों को तारीख का जिक्र करना होगा ताकि यह पता चल सके कि किस बैंक से किस तारीख को 2000 रुपए के नोट जमा किए गए। इसका मतलब है कि 2000 रुपये के नोट RBI में जमा और जमा किए गए थे।
  • बैंकों को यह भी जानकारी देनी होगी कि 2000 रुपए के कितने नोट बदलने और बदलने के लिए आए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपए के 10 नोट बदलवा सकता है। तो कुल कितनी राशि का लेन देन बैंक के पास आया है।
  • साथ ही बैंकों को यह भी बताना होगा कि बैंकों में 2000 रुपए के कितने नोट जमा किए गए और कुल कितनी राशि है। RBI ने कहा कि जो लोग एक्सचेंज नहीं करना चाहते हैं, वे भी अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। 
  • उसके बाद बैंकों को डिपॉजिट और एक्सचेंज के लिए प्राप्त राशि की अलग से जानकारी देनी होगी। इसका मतलब अगर 23 मई को 20 लाख रुपये एक्सचेंज के रूप में आए और 30 लाख रुपये डिपॉजिट के रूप में आए, इस तरह 50 लाख रुपये की कुल जमा राशि 2000 के नोटों के रूप में एक बैंक में पहुंच गई।