RBI गवर्नर का 2000 रुपये के नोट पर बड़ा बयान, दी ये अहम जानकारी

बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने और जमा करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर है। इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर तय की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया गया। RBI ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट वापस लेने की घोषणा की थी।
 
RBI पॉलिसी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान RBI गवर्नर ने 2000 रुपये के नोटों को लेकर अहम जानकारी दी। यह जानकारी ऐसे समय में आई है जब बैंकों में नोट जमा करने और बदलने की समय सीमा कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है। बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने और जमा करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर है। इससे पहले यह समयसीमा 30 सितंबर तय की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया गया। RBI ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट वापस लेने की घोषणा की थी और यह प्रक्रिया 23 मई से शुरू हो गई थी। आइए आपको भी बताते हैं कि RBI गवर्नर ने 2000 रुपये के नोट को लेकर क्या कहा है।READ ALSO:-UP : मयूर घी वालों के घर शीशे के पीछे मिला गुप्त कमरा, 3 करोड़ कैश, 3 करोड़ का सोना...कानपुर में कारोबारी के 'काले साम्राज्य' का पर्दाफाश

 

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 2000 रुपये के नोट को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मई से अब तक वापस आए 2,000 रुपये के 3.43 लाख करोड़ रुपये के नोटों में से 87 फीसदी बैंकों में जमा के रूप में आए हैं। उन्होंने कहा कि अब भी 12 हजार करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट बाजार में जमे हुए हैं और बैंकिंग प्रणाली में वापस नहीं आये हैं। बैंक भी इन नोटों का इंतजार कर रहे हैं. 12 हजार करोड़ रुपये कम नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 7 अक्टूबर के बाद इस पैसे का क्या होगा? क्या ये पैसा बर्बाद हो जायेगा? ऐसे ही कई सवाल हर किसी के मन में कौंध रहे हैं। 

 

7 अक्टूबर, 2023 के बाद 2000 रुपये के बैंक नोटों को केवल 19 RBI इश्यू कार्यालयों में बदलने की अनुमति होगी। प्रति लेनदेन 20,000 रुपये के नोट की अधिकतम नकद जमा सीमा होगी। RBI के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी, लोग या संस्थान अपने भारतीय बैंक खातों में किसी भी राशि के क्रेडिट के लिए 2000 रुपये के बैंक नोट दे सकते हैं। इन नोटों को डाक विभाग के जरिए RBI तक भेजने की भी सुविधा है। वहीं, अदालतें, कानूनी प्रवर्तन एजेंसियां, सरकारी विभाग या जांच या प्रवर्तन में शामिल कोई अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण, जब भी आवश्यक हो, बिना किसी अनुमति के 19 RBI द्वारा जारी कार्यालयों में से किसी में भी 2000 रुपये के बैंक नोट जमा या बदल सकते हैं।