PAN-Aadhaar को लिंक करने का आप के लिए आखिरी मौका, डेडलाइन के बाद बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें कैसे करें लिंक
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल, इस काम को पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अगर आप दोनों को लिंक नहीं कराएंगे तो परेशानी बढ़ सकती है।
Apr 26, 2024, 00:05 IST
पैन कार्ड और आधार कार्ड ऐसे दस्तावेज़ हैं जिनका उपयोग पूरे देश में किया जाता है और नागरिकों के पास ये होने चाहिए। आधार कार्ड को लेकर आए दिन नए-नए अपडेट आते रहते हैं। इस बीच आयकर विभाग की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसे करदाता को जानना जरूरी है। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मई तक बढ़ा दी गई है। जानिए कैसे करें लिंक और ऐसा न करने पर क्या दिक्कतें आ सकती हैं?Read Also:-वंदे भारत ट्रेन पर बार-बार पत्थरबाज़ी करता बच्चा हुआ कैमरे में कैद, वीडियो देख लोगों का फूटा गुस्सा
CBDT ने क्या कहा?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के एक सर्कुलर में कहा गया है कि करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं जिनमें कहा गया है कि उन्हें इस संबंध में नोटिस मिले हैं। नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि जहां पैन निष्क्रिय था, उन्होंने ऐसे लेनदेन के समय कम टीडीएस/टीसीएस काटने/संग्रह करने में चूक की है। ऐसे मामलों में चूँकि उच्च दर पर कटौती/वसूली नहीं की गयी है। इसलिए, विभाग ने टीडीएस/टीसीएस विवरण के प्रसंस्करण के दौरान कर की मांग की है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के एक सर्कुलर में कहा गया है कि करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं जिनमें कहा गया है कि उन्हें इस संबंध में नोटिस मिले हैं। नोटिस में यह उल्लेख किया गया है कि जहां पैन निष्क्रिय था, उन्होंने ऐसे लेनदेन के समय कम टीडीएस/टीसीएस काटने/संग्रह करने में चूक की है। ऐसे मामलों में चूँकि उच्च दर पर कटौती/वसूली नहीं की गयी है। इसलिए, विभाग ने टीडीएस/टीसीएस विवरण के प्रसंस्करण के दौरान कर की मांग की है।
विशेषज्ञों ने क्या कहा?
इस संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए सीबीडीटी (CBDT) ने कहा कि यदि 31 मार्च 2024 तक किए गए लेन-देन से संबंधित पैन को 31 मई 2024 को या उससे पहले (after linking with Aadhaar) सक्रिय किया जाता है, तो डिडक्टर/कलेक्टर पर टैक्स (उच्च दर पर) डिडक्शन/कलेक्शन करने का कोई दायित्व नहीं होगा।
इस संबंध में की गई शिकायतों के समाधान के लिए सीबीडीटी (CBDT) ने कहा कि यदि 31 मार्च 2024 तक किए गए लेन-देन से संबंधित पैन को 31 मई 2024 को या उससे पहले (after linking with Aadhaar) सक्रिय किया जाता है, तो डिडक्टर/कलेक्टर पर टैक्स (उच्च दर पर) डिडक्शन/कलेक्शन करने का कोई दायित्व नहीं होगा।
आयकर विभाग ने कहा कि अगर करदाता 31 मई 2024 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है तो मौजूदा दर से दोगुना टीडीएस वसूला जाएगा।
आधार और पैन कार्ड को ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
- सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- साइन अप करें और यदि पहले से पंजीकृत है तो लॉगिन करें और आगे बढ़ें।
- लॉगइन करने के लिए पैन कार्ड नंबर, पासवर्ड और डीओबी भरें।
- होम पेज पर लिंक आधार का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें।
- वेरिफिकेशन के बाद स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालें।
- आपको लिंक आधार बटन पर क्लिक करना होगा।
आपको बता दें कि यदि आपके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाती है तो आपको आगे बढ़ना होगा और लिंक नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आप एक पॉप-अप संदेश के माध्यम से पुष्टि कर पाएंगे कि पैन को आधार नंबर से लिंक कर दिया गया है।