टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए जरूरी खबर, नए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म हुए जारी, यहां देखें क्या-क्या हुए बदलाव?
करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने आईटीआर-1 (ITR-1) और ITR-4 फॉर्म में कई बदलाव किए हैं। इसकी सूचना समय से पहले दे दी गई है।
Dec 27, 2023, 00:05 IST
आयकर विभाग ने मूल्यांकन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए 50 लाख रुपये तक की कुल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा दाखिल किए जाने वाले ITR फॉर्म 1 और 4 को अधिसूचित किया है।READ ALSO:-UP शिक्षक भर्ती: उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में शिक्षक भर्ती का रास्ता हुआ साफ, इस दिन से शुरू होगी काउंसलिंग
ITR फॉर्म कब अधिसूचित किए जाते हैं?
आयकर विभाग आमतौर पर अगले मूल्यांकन वर्ष की शुरुआत से पहले यानी फरवरी या मार्च में आईटीआर फॉर्म को अधिसूचित करता है। इसे समय से पहले अधिसूचित करने का उद्देश्य यह नहीं है कि इसे जल्दी अधिसूचित किया गया है। बल्कि, इसका मतलब यह है कि करदाताओं के पास किए गए परिवर्तनों को समझने, आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करने और अधिक सटीकता के साथ अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिक समय है।
आयकर विभाग आमतौर पर अगले मूल्यांकन वर्ष की शुरुआत से पहले यानी फरवरी या मार्च में आईटीआर फॉर्म को अधिसूचित करता है। इसे समय से पहले अधिसूचित करने का उद्देश्य यह नहीं है कि इसे जल्दी अधिसूचित किया गया है। बल्कि, इसका मतलब यह है कि करदाताओं के पास किए गए परिवर्तनों को समझने, आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करने और अधिक सटीकता के साथ अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिक समय है।
सहज को एक निवासी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है जिसकी आय 50 लाख रुपये तक है और जो वेतन, गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज) और कृषि आय से 5,000 रुपये तक आय प्राप्त करता है।
ITR-4 फॉर्म
ITR Form 4 (सुगम) एक सरल फॉर्म है जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करता है। सुगम को व्यक्तियों, HUF और फर्मों (Other Than Limited Liability Partnership (LLP) द्वारा दायर किया जा सकता है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और व्यवसाय और पेशे से आय आती है।
ITR Form 4 (सुगम) एक सरल फॉर्म है जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करता है। सुगम को व्यक्तियों, HUF और फर्मों (Other Than Limited Liability Partnership (LLP) द्वारा दायर किया जा सकता है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और व्यवसाय और पेशे से आय आती है।
नए ITR-1 और ITR-4 में क्या मुख्य बदलाव किए गए हैं?
- ITR 1 दाखिल करने वाले करदाता को केवल आय रिटर्न में कर व्यवस्था की अपनी पसंद का संकेत देना आवश्यक है। ITR 4 दाखिल करने वाले करदाताओं को नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए Form 10-IEA दाखिल करना होगा।
- धारा 80CCH के तहत कटौती का दावा करने के लिए नए ITR Form 1 और 4 में एक नया कॉलम जोड़ा गया है।
- वित्त अधिनियम 2023 में एक नई धारा 80CCH जोड़ी गई है, जिसमें कहा गया है कि अग्निपथ योजना में नामांकित और अग्निवीर कॉर्पस फंड की सदस्यता लेने वालों द्वारा 01-11-2022 को या उसके बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा की गई कुल राशि के लिए कर कटौती के लिए पात्र होंगे।
- टर्नओवर बढ़ाने की सीमा का दावा करने के लिए ITR-4 में "नकद में रसीदें" कॉलम जोड़ा गया है।
- वित्त अधिनियम, 2023 ने धारा 44AD के तहत अनुमानित कराधान योजना को चुनने के लिए टर्नओवर सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया है। यदि नकद प्राप्तियाँ पिछले वर्ष के कुल कारोबार या सकल प्राप्तियों के 5% से अधिक न हों।