बात अगर बनी, तो 24 घंटे तक बिना भर्ती हुए मिलेगा मेडिक्लेम, सरकार करने जा रही बड़ा बदलाव

मेडिकल खर्च के बोझ से बचने के लिए लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, जो मुश्किल वक्त में काम आता है। मेडिक्लेम के लिए आपको कम से कम 24 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा, अन्यथा बीमा कंपनियां आपका दावा खारिज कर देती हैं। आप अस्पताल में भर्ती हुए बिना बीमा दावा नहीं कर सकते।
 
मेडिकल खर्च के बोझ से बचने के लिए लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, जो मुश्किल वक्त में काम आता है। मेडिक्लेम के लिए आपको कम से कम 24 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा, अन्यथा बीमा कंपनियां आपका दावा खारिज कर देती हैं। बिना अस्पताल में भर्ती हुए आप बीमा क्लेम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। मेडिक्लेम के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है। सरकार ने इसके लिए बीमा नियामक IRDAI से बातचीत शुरू कर दी है। READ ALSO:-द्वारका दर्शन: 35 टन वजनी पनडुब्बी (Submarine), एक साथ बैठेंगे 30 लोग; समुद्र से 300 फीट नीचे कर पाएंगे भगवान श्रीकृष्ण की द्वारका के दर्शन

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में IRDAI और वित्तीय सेवा विभाग के साथ चर्चा शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के अध्यक्ष जस्टिस अमरेश्वर प्रसाद साही ने मेडिक्लेम पॉलिसी क्लेम में बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि आजकल कई सर्जरी ऐसी हैं जो कुछ ही घंटों में हो जाती हैं, लेकिन मेडिक्लेम के लिए मरीज को 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी है। अगर कोई मरीज इस समय सीमा को पूरा नहीं करता है तो बीमा कंपनियां मेडिकल क्लेम खारिज कर देती हैं। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों को इस बारे में अपडेट रहने की जरूरत है। 

 

ग्राहकों के अधिकार का मामला
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमान ने कहा कि वह बीमाधारकों के अधिकारों का मुद्दा IRDA और DFS के समक्ष उठाएंगे। गौरतलब है कि इसी साल अगस्त में पंजाब और केरल की डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी को फटकार लगाते हुए 24 घंटे से कम समय में भर्ती मरीज को मेडिकल क्लेम देने का आदेश दिया था।