क्या आपके घर आया है फर्जी जीएसटी (GST) नोटिस? इस तरह कर सकतें हैं करदाता अपनी सुरक्षा

इस डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी जिस तेजी से लोगों की मदद कर रही है। कुछ लोग इसका फायदा उठाकर आम जनता और करदाताओं को धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों को फर्जी जीएसटी (GST) नोटिस मिले हैं। आइये इससे बचने के कुछ उपाय समझते हैं।
 
इस डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी जिस तेजी से लोगों की मदद कर रही है। कुछ लोग इसका फायदा उठाकर आम जनता और करदाताओं को धोखाधड़ी का शिकार बना रहे हैं। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों को फर्जी जीएसटी (GST) नोटिस मिले हैं। ऐसे नोटिस मिलने के बाद करदाता कुछ समय के लिए चिंतित हो जाते हैं, जब तक कि उन्हें उस विषय पर सही जानकारी नहीं मिल जाती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इसे नियंत्रित करने के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है? आइये इसके बारे में समझते हैं। 

 

करदाता सीबीआईसी (CBIC) वेबसाइट पर 'सत्यापित सीबीआईसी-डीआईएन'  विंडो का उपयोग करके डीजीजीआई/सीबीआईसी से किसी भी नोटिस की जांच कर सकते हैं। करदाता डेटा प्रबंधन निदेशालय (DDM), सीबीआईसी के ऑनलाइन पोर्टल पर डीआईएन उपयोगिता खोज का भी उपयोग कर सकते हैं। फर्जी समन का संदेह होने पर करदाता तुरंत डीजीजीआई/सीबीआईसी क्षेत्राधिकार को रिपोर्ट कर सकते हैं।

 

फर्जी समन की पहचान कैसे करें
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने हाल ही में पाया कि धोखाधड़ी के इरादे से कुछ व्यक्ति करदाताओं को फर्जी समन भेज रहे हैं जिनकी जांच DGGI द्वारा की जा सकती है या नहीं भी की जा सकती है। जो फर्जी समन भेजे जा रहे हैं वे वास्तविक प्रतीत हो सकते हैं क्योंकि उनके पास दस्तावेज़ पहचान संख्या (DIN) है, लेकिन इन संस्थाओं के मामले में ये डीआईएन (DIN) नंबर DGGI द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, जिन्हें पोर्टल पर जाकर क्रॉस चेक किया जा सकता है। इस मुद्दे से निपटने के लिए, DGGI पुलिस को सूचित करके और फर्जी और धोखाधड़ी वाले समन बनाने और भेजने में शामिल लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करके गंभीर कदम उठा रहा है।