नया फास्टैग रूल : अगर की ये गलती तो देना पड़ेगा दोगुना टोल टैक्स, अब फास्टैग को लेकर आया नया नियम

नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी (NHAI) ने निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई भी वाहन इस दिशा-निर्देश का पालन नहीं करता है, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। जिसकी निगरानी टोल प्लाजा पर CCTV के ज़रिए की जाएगी। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। आइए जानते हैं NHAI ने क्या दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
 
अब जिन लोगों के वाहनों में फास्टैग (Fastag) नहीं होगा, उनसे टोल प्लाजा पर दोगुना शुल्क लिया जाएगा। इसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं एनएचएआई (NHAI) की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में क्या कहा गया है।READ ALSO:-बुलंदशहर : दूध खरीदने वाले सावधान! रिफाइंड, ग्लूकोज और निरमा से बनाया जा रहा 'सफेद जहर', 1400 लीटर मिलावटी दूध कराया नष्ट

 

NHAI ने जारी किए ये दिशा-निर्देश
नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी (NHAI) ने ब्रॉडस्क्रीन पर जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाने वालों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके मुताबिक, ब्रॉडस्क्रीन पर जानबूझ कर फास्टैग (Fastag) नहीं लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक देरी होती है। इससे दूसरे वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्राधिकरण ने इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।

 

CCTV से होगी निगरानी
नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी (NHAI) ने कहा कि इस संबंध में सभी टोल प्लाजा पर प्रमुखता से जानकारी प्रदर्शित की जाएगी और वाहन चालकों को जुर्माने के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर सीसीटीवी (CCTV) फुटेज के जरिए दर्ज किया जाएगा।

 

एजेंसियां ​​सुनिश्चित करें कि ब्रॉडबैंड पर फास्टैग (Fastag) चिपका हो प्राधिकरण ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों और अन्य एजेंसियों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि वाहन चालक ब्रॉडबैंड पर इसे ठीक से चिपकाएं। वर्तमान में देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर करीब एक हजार टोल प्लाजा हैं, जो 45,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों से टोल वसूलते हैं। आठ करोड़ से अधिक वाहनों द्वारा फास्टैग के इस्तेमाल से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली में क्रांति आई है। 

 

Fastag नहीं लगा होने पर होगी यह कार्रवाई 
फास्टैग (Fastag) नहीं लगाने पर दोगुना शुल्क वसूलने की इस पहल से टोल संचालन को और अधिक कुशल बनाने और राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
NHAI का नियम क्या है?
नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी (NHAI) के नियमों के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का उद्देश्य निर्दिष्ट वाहन के सामने की विंडशील्ड पर अंदर से फास्टैग लगाने के लिए मानक प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देशों को लागू करना है। कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के अनुसार निर्दिष्ट वाहन पर स्थापित नहीं है, वह टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) के माध्यम से लेन-देन नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों को दोगुना टोल टैक्स देना होगा और उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। फास्टैग जारी करने वाले बैंकों को भी सूचित किया गया है कि वे विभिन्न पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) से इसे जारी करते समय निर्दिष्ट वाहन के सामने की विंडशील्ड पर फास्टैग लगाना सुनिश्चित करें।