सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों से जुड़े इस नियम में किया बदलाव, मंत्रालय ने दी जानकारी
वाहन स्क्रैपिंग नीति 1 अप्रैल, 2022 से लागू की गई थी। नई नीति के अनुसार, वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 साल बाद इसकी आवश्यकता होगी।
Sep 18, 2022, 17:35 IST
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहनों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि आरवीएसएफ को वाहनों को स्क्रैप करने से पहले स्थानीय पुलिस के साथ वाहन के रिकॉर्ड को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा कि डीरजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को और आसान बना दिया गया है।Read Also:-काम की खबर : क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारक ध्यान दें! 1 अक्टूबर से बदलेंगे पेमेंट के नियम, देश भर के ग्राहकों पर पड़ेगा असर
मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए व्यापार प्रमाणपत्र प्रणाली को सरल बनाने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। मौजूदा नियमों में कुछ दिक्कतें थीं, जिससे कारोबारियों को परेशानी हो रही थी। ऐसे में अब केवल उन्हीं वाहनों को ट्रेड सर्टिफिकेट की जरूरत होगी जो न तो पंजीकृत हैं और न ही अस्थायी रूप से पंजीकृत हैं।
व्यापार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन वाहन पोर्टल पर बिना आरटीओ कार्यालय जाए ऑनलाइन किया जा सकता है। वाहन स्क्रैपिंग नीति 1 अप्रैल, 2022 से लागू की गई थी। नई नीति के अनुसार, वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट का प्रावधान है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 साल बाद इसकी आवश्यकता होगी।
स्क्रैप नीति देश की सड़कों से 15 से 20 साल पुराने वाहनों को स्वत: हटा देगी। इस नीति के तहत 15 और 20 साल पुराने वाहनों का फिटनेस टेस्ट कराना होगा और अगर वे फिट नहीं होंगे तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर उसे स्क्रैप में यानी कबाड़ खाने में भेज दिया जाएगा। वाणिज्यिक (Commercial) वाहनों के लिए 15 साल बाद निजी वाहनों के लिए 20 साल की समय सीमा तय की गई है, जिसके बाद इसे कबाड़ के लिए भेजा जाएगा।
यदि आप अपने वाहन को फिटनेस सेंटर नहीं ले जाते हैं, तो फिटनेस टेस्ट न करने पर भी आपके वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। नियमों के मुताबिक अगर आपको वाहन खरीदे हुए 20 साल हो गए हैं और आपको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो 1 जून 2024 के बाद आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। 15 साल से पुराने कमर्शियल व्हीकल्स के लिए यह डेडलाइन 1 अप्रैल 2023 है। 15 साल बाद प्राइवेट व्हीकल का दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 8 गुना ज्यादा फीस देनी होगी। जबकि वाणिज्यिक वाहनों के पुन: पंजीकरण के लिए शुल्क 20 गुना अधिक होगा।