रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर होगा अनिवार्य, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन
परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना में साइड फेसिंग सीटों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मसौदे में जुर्माने या जुर्माने का विवरण भी नहीं दिया गया है। हालांकि, मसौदे में परिवहन मंत्रालय ने पिछली सीट के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य करने के संकेत दिए हैं।
Sep 21, 2022, 15:31 IST
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर को अनिवार्य बनाने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। परिवहन मंत्रालय सभी यात्री वाहनों की पिछली सीट पर सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इस मसौदे के नियमों पर जनता की राय लेने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार, मसौदा नियमों पर सार्वजनिक टिप्पणियों की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। मसौदे के अनुसार, सभी आगे की ओर पीछे की सीटों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य किया जाएगा। यहां देखें कि मसौदे में और कौन से प्रावधान शामिल हैं।Read Also:-अब क्रेडिट कार्ड से भी कर पाएंगे UPI पेमेंट, अभी 3 बैंकों ने शुरू की सुविधा, जानें क्रेडिट कार्ड को UPI से कैसे करें लिंक
रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य होना चाहिए
मसौदे के अनुसार, सरकारी मोटर वाहन उद्योग मानकों (AIS156) में संशोधन करके, सभी सामने वाले वाहनों की पिछली सीटों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह एम और एन श्रेणी के वाहनों में मानक सुरक्षा उपकरणों का हिस्सा होगा।
मसौदे के अनुसार, सरकारी मोटर वाहन उद्योग मानकों (AIS156) में संशोधन करके, सभी सामने वाले वाहनों की पिछली सीटों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह एम और एन श्रेणी के वाहनों में मानक सुरक्षा उपकरणों का हिस्सा होगा।
ड्राफ्ट में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माने या जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अलग से जुर्माने की घोषणा की थी।
6 एयरबैग का ड्राफ्ट भी हुआ जारी
इस साल की शुरुआत में परिवहन मंत्रालय ने छह एयरबैग अनिवार्य करने का मसौदा जारी किया था। इसके तहत सरकार 8 यात्रियों की क्षमता वाले सभी यात्री वाहनों में छह एयरबैग अनिवार्य करेगी। मसौदे के मुताबिक ऑटो कंपनियों के लिए छह एयरबैग लगाने की अनिवार्य अनिवार्यता एक अक्टूबर 2022 से लागू होगी। इस नियम पर भारतीय ऑटो कंपनियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया रही।
इस साल की शुरुआत में परिवहन मंत्रालय ने छह एयरबैग अनिवार्य करने का मसौदा जारी किया था। इसके तहत सरकार 8 यात्रियों की क्षमता वाले सभी यात्री वाहनों में छह एयरबैग अनिवार्य करेगी। मसौदे के मुताबिक ऑटो कंपनियों के लिए छह एयरबैग लगाने की अनिवार्य अनिवार्यता एक अक्टूबर 2022 से लागू होगी। इस नियम पर भारतीय ऑटो कंपनियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया रही।
उबर और ओला ने भी ड्राइवरों को दिए निर्देश
पिछली सीट पर बैठे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा अहम विषय बनी हुई है। भारत की अग्रणी कैब सर्विस प्रोवाइडर उबर ने भी कल एक एडवाइजरी जारी की है। कंपनी ने अपने ड्राइवरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके सभी वाहनों में पीछे की सीट बेल्ट काम कर रही हो। ओला ने ड्राइवरों को भी ऐसा करने का निर्देश दिया है।
पिछली सीट पर बैठे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा अहम विषय बनी हुई है। भारत की अग्रणी कैब सर्विस प्रोवाइडर उबर ने भी कल एक एडवाइजरी जारी की है। कंपनी ने अपने ड्राइवरों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके सभी वाहनों में पीछे की सीट बेल्ट काम कर रही हो। ओला ने ड्राइवरों को भी ऐसा करने का निर्देश दिया है।