Electric Scooter Subsidy Scheme : कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर मिल रही 12,000 रुपये की छूट, देखें क्या है स्कीम
इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की फेम-2 (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना भी चलाई जा रही है।
Jun 9, 2022, 10:25 IST
Electric Scooter Subsidy scheme for Students : इलेक्ट्रिक वाहनों भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार का भी प्रयास है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं, जिससे प्रदूषण से लेकर ईधन की खपत को कम किया जा सके। इस क्रम में केंद्र व राज्य सरकारें अपने अनुसार नई योजनाएं लाती रहती हैं। आज ऐसे ही एक स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे।
जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की फेम-2 (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) योजना के अलावा, कई राज्य सरकारें भी अपनी विशेष नीतियों के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को सब्सिडी व छूट दे रही हैं। read also : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए UPI के साथ क्रेडिट कार्ड को जोड़ने की मिलेगी सुविधा
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 12,000 रुपये की छूट
एक योजना गुजरात सरकार चला रही है। जिसमें स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 12,000 रुपये की छूट दी जा रही है। गुजरात सरकार की ऊर्जा विकास एजेंसी (GEDA) द्वारा चलाई जा रही इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना (Electric Vehicle Subsidy Scheme) के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटर पर 12,000 की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।
सरकार इन छात्रों को देगी छूट
स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस Electric Scooter Subsidy scheme for Students स्कीम का लाभ कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स उठा सकते हैं। इस योजना के तहत कम स्पीड और अधिक स्पीड दोनों तरह की इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदी जा सकती है।
कम स्पीड वाली स्कूटर यानी जिसकी अधिकतम रफ्तार 25 किमी/घंटा तक सीमित उसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी जबकि अधिक स्पीड वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा।
पूरे करने होंगे ये मानदंड
GEDA इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी योजना के तहत ई-स्कूटर खरीदने वाले व्यक्ति का गुजरात का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। दूसरे राज्यों से पढ़ाई के लिए आने वाले स्टूडेंट्स इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। योजना का लाभ कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंस को दिया जा रहा है।
छूट के लिए यह करना होगा काम
इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदने के लिए ग्राहक को इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने वाली कंपनी से संपर्क करना होगा। इसके बाद ग्राहक को अपना आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, फोटो, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी स्कूटर कंपनी को देनी होगी। स्कूटर खरीदते समय ग्राहक को स्कूटर की पूरी कीमत चुकानी होगी। एक महीने के भीतर ग्राहक के बैंक खाते में सब्सिडी की राशि जमा कर दी जाएगी।