मेरठ : बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर होंगे बंद,  MDA के सर्वे में 66 बेसमेंट अवैध पाए गए, दिल्ली की घटना के बाद एक्शन में....

दिल्ली में कोचिंग सेंटर की घटना के बाद दूसरे शहरों में भी बेसमेंट में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटरों का पता लगाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। मेरठ जिले में सर्वे के दौरान MDA को 66 बेसमेंट अवैध मिले। अब इन बेसमेंट को सील किया जाएगा। MDA ने दो दिन में अवैध कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट का 60 फीसदी सर्वे पूरा कर लिया है।
 
दिल्ली में अवैध रूप से बेसमेंट में कोचिंग सेंटर संचालित होने की घटना को देखते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) बुधवार को शहर में कार्रवाई कर सकता है। मेडा दो दिन से सर्वे कर रहा है और 66 बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां अवैध पाई गई हैं। इन बेसमेंट को सील किया जाएगा। READ ALSO:-हापुड़ : 11 हजार वोल्टेज की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो कांवड़ियों की मौत, साथियों में दहशत

 

MDA ने दो दिन में अवैध कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट का 60 फीसदी सर्वे पूरा कर लिया है। मंगलवार तक 123 बेसमेंट का सर्वे किया गया। इसमें 74 बेसमेंट का मानचित्र स्वीकृत पाया गया। इन स्वीकृत बेसमेंट में से 34 अवैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होते पाए गए। 49 ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत नहीं है, फिर भी इनमें से 32 का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। 

 

इस तरह कुल 66 बेसमेंट अवैध पाए गए हैं। इन बेसमेंट को सील किया जाएगा। जिनकी बिल्डिंग भी अवैध है, उन्हें पहले कंपाउंडिंग मानचित्र बनवाने का मौका दिया जाएगा। जिन बिल्डिंग में बेसमेंट कंपाउंडिंग के दायरे में नहीं आएंगे, उन्हें भर दिया जाएगा। मेडा उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई के लिए आज टीम को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।

 

बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित पाए गए 
  • कोचिंग सेंटर
  • बैंक
  • दुकानें
  • बारातघर
  • ब्यूटी पार्लर
  • साड़ी, चादर की दुकानें
  • ओपीडी, लैब
  • गोदाम, स्टोर
  • वाहन वर्कशॉप

 

बिना रजिस्ट्रेशन-फायर NOC के चल रहे कोचिंग सेंटर
शहर में कोचिंग सेंटरों का हाल देखिए। सारे नियमों को ताक पर रखकर बिना रजिस्ट्रेशन-फायर एनओसी के कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। दिल्ली की घटना के बाद भी जिम्मेदार लोग सतही रवैया अपनाए हुए हैं। दिशा-निर्देश और नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। किसी भी अधिकारी ने एक भी कोचिंग सेंटर का हाल जानना उचित नहीं समझा।

 

हालात यह हैं कि पूरे शहर में 300 से ज्यादा छोटे-बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। लेकिन क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मात्र 77 कोचिंग सेंटर ही पंजीकृत हैं। पीएल शर्मा रोड, तिलक रोड, बेगमपुल, नेहरू रोड, गढ़ रोड स्थित व्यवसायिक भवनों के बेसमेंट में अधिकांश कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। वहीं, शहर के अन्य इलाकों में भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। 

 

ऐसे में पंजीकरण का यह आंकड़ा बताता है कि विभाग का रवैया क्या है। अग्निशमन विभाग भी हर बार नोटिस देकर शांत बैठ जाता है। जबकि व्यवसायिक भवनों में आग लगने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसी घटनाओं के बाद भी अग्निशमन विभाग के अधिकारी नहीं जागे। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर या दुकानों में कभी अग्निशमन व्यवस्था की जांच नहीं की गई। नतीजतन, कोचिंग संचालन और बेसमेंट के लिए बनाए गए नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 

 

कोचिंग सेंटर संचालित करने के लिए अग्निशमन विभाग तीन साल की फायर एनओसी देता है। वहीं, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय भी तीन साल के लिए पंजीकरण करता है। अवधि पूरी होने के बाद दोबारा एनओसी और पंजीकरण लेना पड़ता है। 

 

इसे दिल्ली की घटना के बाद कार्रवाई का डर कहें या कांवड़ यात्रा। जो भी हो। कोचिंग सेंटरों का संचालन इन दिनों बंद है। मंगलवार को पीएल शर्मा रोड, गढ़ रोड के कोचिंग सेंटर बंद मिले। गढ़ रोड स्थित वैष्णो प्लाजा के बेसमेंट में नॉलेज हब नाम से कोचिंग चलती है। इस कोचिंग सेंटर में आने-जाने का एक ही रास्ता है। वेंटिलेशन नहीं है। फायर फाइटिंग सिस्टम भी नहीं लगा है। इसी तरह नेहरू रोड पर बेसमेंट के अंदर एसडी कक्षाएं चलाई जा रही हैं। 

 

दिल्ली में हुई घटना के बाद सभी कोचिंग संचालकों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। वे अग्नि सुरक्षा, नक्शे व अन्य मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है। उन्हें समुचित व्यवस्था के बाद ही कोचिंग संचालित करने को कहा गया है। निरीक्षण किया जाएगा। यदि कोई कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी कोचिंग सेंटर में असुरक्षा के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए कोचिंग संचालक पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। - Dr. Monica Singh, Regional Higher Education Officer, Meerut 

 

कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद सभी व्यावसायिक भवनों के बेसमेंट का निरीक्षण किया जाएगा। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर संचालित नहीं किए जा सकेंगे। व्यावसायिक भवनों में अग्निशमन सिस्टम समेत अग्नि से बचाव के इंतजाम मौजूद हैं या नहीं। इसकी भी जांच की जाएगी। इस संबंध में नोटिस दिया जा रहा है। Santosh Rai, CFO, Meerut.