UP : बिजनेस करने के लिए बिना गारंटी और ब्याज के मिलेगा 5 लाख रुपये का लोन, डिजिटल ट्रांजेक्शन पर भी मिलेगी छूट
राजधानी में बुधवार को 'मुख्यमंत्री युवा उद्योग विकास अभियान' का शुभारंभ किया गया। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में जाकर युवाओं को योजना के बारे में जागरूक करेंगे और लोगों को योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी करेंगे।
Jan 9, 2025, 08:00 IST
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उत्तर प्रदेश की राजधानी में बुधवार को 'मुख्यमंत्री युवा उद्योग विकास अभियान' का शुभारंभ किया गया। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में जाकर युवाओं को योजना के बारे में जागरूक करेंगे और लोगों को योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी करेंगे। READ ALSO:-मेरठ : नौकरी के लिए सऊदी अरब गए युवक की हत्या, परिवार परेशान; पिता बोले बेटे का शव भी नसीब नहीं हुआ, पुलिस से मदद की गुहार लगाई
प्रमुख सचिव ने बताया कि युवाओं को उद्योग में मदद करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्योग विकास अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत युवाओं को 5 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा। यह लोन ब्याज मुक्त होगा, जिस पर विभाग की ओर से 10% मार्जिन मनी भी दी जाएगी। 21 से 40 वर्ष की आयु के आठवीं कक्षा पास युवा विभाग की वेबसाइट पर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं के लिए ही लोन दिया जाएगा। इसके अलावा आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है। योजना की शुरुआत में 31 मार्च तक अनिवार्य प्रशिक्षण से छूट दी गई है।
प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि ऐसे युवा जिनके पास सरकारी संस्थान में प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र नहीं है, उन्हें भी विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण देने के बाद उनके व्यवसाय का प्रस्ताव बनाकर वेबसाइट पर सबमिट किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विभाग आवेदक को स्वीकृति प्रदान करेगा। इसके बाद आवेदक के खाते में ऋण की धनराशि भेज दी जाएगी।
डिजिटल लेनदेन पर भी छूट
प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत छूट दी जाएगी। डिजिटल लेनदेन करने पर इस योजना के तहत लोगों को एक रुपये प्रति लेनदेन, एक वर्ष में अधिकतम ₹2000 प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत छूट दी जाएगी। डिजिटल लेनदेन करने पर इस योजना के तहत लोगों को एक रुपये प्रति लेनदेन, एक वर्ष में अधिकतम ₹2000 प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।