UP : 18 साल से कम उम्र के अपने बच्चे को वाहन की चाबी देने से पहले जरूर जान लें नया कानून; इसके तहत पांच अभिभावकों पर हुई बड़ी कार्रवाई
अगर आप भी अपने 18 साल से कम उम्र के बेटे या बेटी को दोपहिया या चार पहिया वाहन देते हैं तो यह जरुरी खबर आपके लिए है। नोएडा में नाबालिग को वाहन देने के आरोप में पांच अभिभावकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नए कानून के तहत यह कार्रवाई की गई है।
Updated: Jul 12, 2024, 14:59 IST
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गुरुवार को लगातार दूसरे दिन ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने के मामले में अभियान चलाकर कार्रवाई की। अभियान के दौरान पांच वाहन चालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब तक अभियान में 10 अभिभावकों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। बुधवार को भी ट्रैफिक पुलिस ने पांच अभिभावकों के खिलाफ केस दर्ज कर नौ वाहन सीज किए थे। READ ALSO:-UP : बहन की मौत के बाद शव को 5 किलोमीटर तक कंधे पर पैदल चला, बेबस भाई का वीडियो वायरल होने पर SDM बोले- मदद मांगी होती तो...
डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव का कहना है कि जगत फार्म के पास चेकिंग के दौरान ट्रैफिक इंस्पेक्टर संजय पाल ने बीटा-2 थाने में शैलेंद्र कुमार शर्मा और बिनेश नागर निवासी बीटा-2 के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं, सेक्टर-57 में लेबर चौक के पास चेकिंग के दौरान नाबालिग के वाहन चलाते पाए जाने पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर रमेश चौहान ने गाजियाबाद निवासी नवीन चंद और एक अन्य अज्ञात के खिलाफ सेक्टर-58 थाने में केस दर्ज कराया है।
18 वर्ष से कम उम्र के स्कूली छात्रों को वाहन न दें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। नाबालिग पेट्रोल पंप से ईंधन भी नहीं ले सकते। 18 वर्ष से कम आयु के स्कूली विद्यार्थियों द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया व चार पहिया वाहन चलाना पूर्णतया प्रतिबंधित है।
किसी भी अभिभावक को अपने 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को किसी भी हालत में दोपहिया व चार पहिया वाहन नहीं देना चाहिए। चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 (ए) के तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाता हुआ पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नए कानून के तहत 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन का पंजीकरण 12 महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। अपराध करने वाले बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है।
सेक्टर 125 स्थित मयूर विहार गोल चक्कर के पास यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। हेलमेट के साथ सीट बेल्ट न पहनने पर चालान काटे गए। अभियान के दौरान डीसीपी ट्रैफिक के साथ यातायात निरीक्षक शैलेंद्र सिंह मौजूद रहे।