Muzaffarnagar : कांवड़ यात्रा पर पुलिस का फरमान..कांवड़ मार्ग में 'सभी 'होटल-ढाबे-ठेले लिखें मालिकों व संचालकों के नाम...नहीं होगी कोई उलझन'

 मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत होटल और ढाबों पर मालिक और संचालक का नाम लिखना अनिवार्य होगा, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो।
 | 
MUZ
22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार नई गाइडलाइन भी जारी की जा रही हैं। इसी क्रम में कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से जारी एक आदेश ने नई बहस छेड़ दी है। जिला पुलिस की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर किसी भी दुकान के मालिक को दुकान पर अपना नाम लिखवाना होगा। विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा रहा है। READ ALSO:-सहारनपुर : कुरान पढ़ाने की आड़ में हैवान बना शिक्षक, नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म, पीड़िता बोली-सर से नहीं पढ़ूंगी, वो गंदे हैं, वो मुझे....

 

दरअसल, कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस के एसएसपी ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखना होगा। दुकानदार को अपनी दुकान पर दुकान मालिक का नाम लिखना होगा। आदेश में कहा गया है कि दुकान पर दुकानदार का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होने से कोई भ्रम नहीं रहेगा। होटल, ढाबे, ठेलों पर भी नाम लिखा होना चाहिए। 

 Image

जिला पुलिस के इस फैसले पर एतराज जताते हुए एआईएमआईएम (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ऐसा करके मुसलमानों को कांवड़ यात्रा से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने इस फैसले की आलोचना की है। वहीं स्वामी चक्रपाणि ने इस आदेश की सराहना की है।

 

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर रोक को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। मुख्यमंत्री योगी सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक एक महीने तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और धार्मिक गाने तय सीमा में ही बजाए जाएंगे। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है और 19 अगस्त तक चलेगी।

 

डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि यात्रा के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। जिन मार्गों से यात्रा शुरू होगी, उन पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा दिल्ली एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर 21 जुलाई की मध्य रात्रि से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

 KINATIC

डीजीपी ने आगे कहा कि कांवड़ियों को भाला, त्रिशूल या किसी भी तरह का हथियार लेकर न चलने की सलाह दी जाती है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर डीजे बजाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन ध्वनि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार तय सीमा के भीतर होनी चाहिए।

 whatsapp gif

यात्रा मार्गों पर शराब और मीट की दुकानें भी बंद रहेंगी। स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि यात्रा मार्गों पर सूअर जैसे आवारा जानवर घूमते न दिखें। कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी।
SONU

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।