मेरठ में नो हेलमेट-नो फ्यूल : मेरठ में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल! DM ने जारी किए निर्देश

मेरठ में नो हेलमेट-नो फ्यूल अभियान को सख्ती से लागू किया गया है। बिना हेलमेट के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। सीसीटीवी में नियम तोड़ने पर पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने पेट्रोल पंप कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नियम का उद्देश्य सड़क हादसों में 50 फीसदी कमी लाना है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हेलमेट न पहनना दंडनीय अपराध है।
 | 
petrol pump
मेरठ में नो हेलमेट-नो फ्यूल अभियान को सख्ती से लागू किया गया है। बिना हेलमेट के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। सीसीटीवी में नियमों का उल्लंघन मिलने पर पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने पेट्रोल पंप कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नियम का मकसद सड़क हादसों में 50 फीसदी कमी लाना है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हेलमेट न पहनना दंडनीय अपराध है।READ ALSO:-अब मेरठ और सोनीपत से आगरा जाना होगा आसान, यमुना एक्सप्रेसवे-केएमपी एक्सप्रेसवे का होगा मर्जर

 

मेरठ। जिले में 'नो हेलमेट-नो फ्यूल' अभियान शुरू हो गया है। अब अगर आप बिना हेलमेट के किसी भी पेट्रोल पंप पर अपने दोपहिया वाहन में पेट्रोल भराने जाएंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। अगर कोई पंप पेट्रोल देता भी है और वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है तो जिला पूर्ति अधिकारी सीधे पेट्रोलियम कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

 SUCHNANA VIBHAG MRT

शुक्रवार को जिला पूर्ति अधिकारी ने तीन पेट्रोलियम कंपनियों के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अगर कोई बिना हेलमेट के जबरन पेट्रोल भरने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सीधे मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। 1 जून 2019 को लागू हुआ था नियम

 

केंद्र सरकार ने 1 जून 2019 को नोएडा और उसके आसपास के जिलों में हेलमेट को लेकर नियम लागू किया था कि अगर कोई बिना हेलमेट के पंपों पर पेट्रोल लेने आता है तो उसे तेल नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में भी यह नियम लागू कर दिया गया।

 

इसका मकसद सड़क हादसों में 50 फीसदी कमी लाना था। कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस नियम का सख्ती से पालन नहीं हो पाया। अब सरकार के आदेश के बाद अधिकारी इस नियम को लेकर फिर से सख्त हो गए हैं।

 

क्या बोले जिलाधिकारी दीपक मीना?
जिलाधिकारी दीपक मीना ने कहा है कि इस नियम का सख्ती से पालन होना चाहिए। यही वजह है कि शुक्रवार को जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बैठक की और साफ तौर पर कहा कि अगर पंप कर्मचारी बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल देते पाए गए तो संबंधित कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंपों पर इस नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए।

 SONU

हेलमेट को लेकर ये है नियम
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 29 के तहत बाइक, स्कूटर, मोपेड चलाने वाले व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अगर सवार के पीछे चार साल से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे भी हेलमेट पहनना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो धारा 177 के तहत यह दंडनीय अपराध है।

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।