बिजनौर : 15 दिन पुराने कुट्टू के आटे की बिक्री और भंडारण पर लगा प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए सख्त निर्देश

कुट्टू के आटे में एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ पाया गया है, जिससे सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं। खुले में या लंबे समय तक रखे कुट्टू के आटे से बने खाद्य पदार्थों के सेवन से फूड पॉइजनिंग की शिकायतें आ रही हैं। डीएम ने 15 दिन से अधिक पुराने कुट्टू के आटे की बिक्री पर रोक लगा दी है। कुट्टू के आटे का सेवन बहुत ही सोच-समझकर करें।
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कुट्टू के आटे में एफ्लाटॉक्सिन तत्व पाया गया है। यह एक तरह का विषैला तत्व है जो मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है। कुट्टू के आटे के सेवन से सैकड़ों लोगों के बीमार होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार अग्रवाल ने 15 दिन पुराने कुट्टू के आटे की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। READ ALSO:-गाजियाबाद : GST अधिकारी के सामने उतारे कपड़े, व्यापारी बोला-मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे जेल भेज दो, परेशान करने का लगाया आरोप-Video

 

गुरुवार को कुट्टू के आटे से बने खाद्य पदार्थ खाने से हल्दौर के चांदपुर और पैजनियां गांव में बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी कुट्टू का आटा खाने से लोगों के बीमार होने की सूचना मिली है। 

 

सहायक आयुक्त खाद्य नादिर अली ने बताया कि इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कुट्टू के आटे के नमूनों की जांच में इसमें एफ्लाटॉक्सिन तत्व पाया गया है जो मानव जीवन के लिए घातक है। खुले में रखे या लंबे समय तक रखे कुट्टू के आटे से बने खाद्य पदार्थों के सेवन से फूड प्वाइजनिंग की शिकायतें आ रही हैं। 

 

जिला मजिस्ट्रेट ने दिए निर्देश
उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर जिले में 15 दिन से अधिक पुराने खुले व पैक्ड कुट्टू के आटे की बिक्री, वितरण व भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यदि कोई व्यवसायी इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि 15 दिन से अधिक पुराने खुले व पैक्ड कुट्टू के आटे का सेवन न करें।
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