बिजनौर : नाबालिग बच्चियों से रेप के आरोपी को 40 साल की कैद, कोर्ट ने एक लाख 20 हजार का लगाया जुर्माना, पीड़ित बच्चियों ने रोते हुए की थी पहचान
बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में करीब सवा साल पहले दो मासूम बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 40 साल के कठोर कारावास और एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से 50 हजार रुपये पीड़ितों को देने के आदेश दिए हैं।
Sep 18, 2024, 13:06 IST
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उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पॉक्सो एक्ट के विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने मंगलवार को दो बच्चियों का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी मनोज कुमार को 40 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िताओं को देने के आदेश दिए हैं। READ ALSO:-यात्रियों से खचाखच भरी चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, बहादुरी दिखाते हुए ऐसे बचाई पैसेंजरों की जान
विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र कुमार ने बताया कि शेरकोट क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली छह वर्षीय बच्ची और उसकी पांच वर्षीय चचेरी बहन का 27 मई 2023 को अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था। पीड़ित लड़कियों में से एक की चचेरी बहन की शादी थी। शादी समारोह में भीड़ का फायदा उठाकर आरोपी बच्चियों को जंगल में ले गया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल जेल भेज दिया था
जांच के दौरान आरोपी मनोज कुमार का नाम प्रकाश में आया। मनोज ने दोनों बच्चियों को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में 62 तारीखें लगी थीं। सुनवाई 16 जून 2023 को शुरू हुई थी।
जांच के दौरान आरोपी मनोज कुमार का नाम प्रकाश में आया। मनोज ने दोनों बच्चियों को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में 62 तारीखें लगी थीं। सुनवाई 16 जून 2023 को शुरू हुई थी।
न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर को निर्देश दिया है कि उक्त अपराध से हुई क्षति से पुनर्वास के लिए पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को यहां निर्दिष्ट योजना के अंतर्गत प्रतिकर, यदि कोई हो, प्रदान किया जाए।
पीड़ित बालिकाओं ने रोते हुए की थी आरोपी की पहचान
पुलिस जांच एवं साक्ष्य आरोपी को 40 वर्ष कारावास की सजा सुनाने का मजबूत आधार बने तथा पीड़ित बालिकाओं द्वारा आरोपी की पहचान सजा का वास्तविक आधार बनी। जब आरोपी उनके सामने आया तो बालिकाओं ने रोते हुए उसे पहचान लिया। तभी आरोपी को देखकर वे दोनों डर गईं तथा डरते हुए अपनी बात कही।
पुलिस जांच एवं साक्ष्य आरोपी को 40 वर्ष कारावास की सजा सुनाने का मजबूत आधार बने तथा पीड़ित बालिकाओं द्वारा आरोपी की पहचान सजा का वास्तविक आधार बनी। जब आरोपी उनके सामने आया तो बालिकाओं ने रोते हुए उसे पहचान लिया। तभी आरोपी को देखकर वे दोनों डर गईं तथा डरते हुए अपनी बात कही।
पुलिस इस मामले को लेकर लगातार मजबूती से पैरवी कर रही थी। न्यायालय ने जल्द से जल्द फैसला सुनाया है। इस मामले में गवाही के अलावा मेडिकल एवं फोरेंसिक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। राम अर्ज, एएसपी ग्रामीण