गलत बैंक अकाउंट में भेज दिया है पैसा, जानिए फंड वापस मिलता भी है या नहीं?

हम घर बैठे किसी भी समय आसानी से अपने खाते से किसी के भी खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कई बार अकाउंट नंबर का एक भी अंक इधर-उधर हो जाने से हम गलत खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं।

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आज के दौर में लेनदेन का काम ज्यादातर डिजिटल होने लगा। हम घर बैठे किसी भी समय आसानी से अपने खाते से किसी के भी खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कई बार अकाउंट नंबर का एक भी अंक इधर-उधर हो जाने से हम गलत खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसी स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन अगर गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं यह जानकारी बहुत कम लोगों को है। 

आज हम आपको यही बता रहे हैं कि यदि कभी आप किसी गलत व्यक्ति के खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर कर देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। दरअसल नियम कहता है कि अगर बेनेफिशियरी या जिस बैंक के खाते में पैसा गया है, वह दूसरे बैंक को अप्रूवल नहीं देता है तो पैसा लौटना मुश्किल है। इस स्थिति में आपका बैंक भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह सिर्फ मध्यस्थ का काम करता है।

इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले यह पता रहना चाहिए कि किस गलती की वजह से पैसा गलत खाते में ट्रांसफर हुआ है। हमें यह देखना होगा कि गलती अकाउंट नंबर लिखने में हुई है या आईएफएससी कोड लिखने में। कई बार बैंक में किसी तकनीकी खामी के कारण भी पैसा गलत खाते में जा सकता है।

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गलत ट्रांसफर होने पर क्या करें

गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो तुरंत बैंक की शाखा में जाकर अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें। अगर आपने गलत अकाउंट नंबर लिखा है तो पता करें कि वह बैंक ने उस नंबर का खाता जारी भी कर रखा है या नहीं। यदि नहीं तो पैसा अपने आपके खाते में आ जाएगा। यदि बैंक में उस नंबर का खाता है तो बैंक को इसका सबूत दें कि मिलते जुलते अकाउंट नंबर या गलतफहमी के कारण गलत खाते में पैसा गया है। जल्दी कार्रवाई के लिए बैंक को अपनी शिकायत ईमेल करनी चाहिए।

गलत खाते में पैसे ट्रांसफर होने पर बैंक की कोई गलती नहीं होती क्योंकि वह सिर्फ मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। अगर एक ही बैंक के दो अलग खातों में गलत ट्रांसफर हुआ है तो ट्रांजेक्शन रिवर्सल के लिए बैंक रिक्वेस्ट भेज सकता है। अगर वह रिवर्सल की अनुमति देता है तो 7 कार्यदिवस के अंदर पैसा वापस हो सकता है। स्थिति तब और ज्यादा खराब हो जाती है जब आपका बैंक और बेनेफिशियरी बैंक अलग-अलग हों। अगर दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर हुआ है तो उस ब्रांच में जाकर बैंक के अधिकारियों से मिलना होगा।

बैंक पैसा लौटाने से मना करे तो क्या करें

ऐसा हो सकता है कि जिस गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है, वह आपको फंड न लौटाए। ऐसी स्थिति में पैसे की वापसी मुश्किल काम है। दरअसल जिस व्यक्ति के खाते में पैसा गया है, उसे मानना होता है कि अकाउंट में पैसे आए हैं। अगर वह व्यक्ति यह बात स्वीकार कर लेता है तो आपको उसके बैंक में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और कुछ कागजात जमा कराने पड़ सकते हैं। इसके बावजूद वह व्यक्ति पैसे देने से मना कर दे तो उसके खिलाफ मुकदमा करना होगा। 

बचने के लिए क्या करें

रिजर्व बैंक का स्पष्ट निर्देश है कि पैसे ट्रांसफर करने से पहले अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की जरूर जांच कर लें। अगर ये दोनों सही है तो गलत ट्रांसफर का सवाल नहीं उठता। हो सकता है कि नाम एक हो, लेकिन खाता संख्या एक नहीं हो सकता, वह भी तब जब आईएफएससी कोड सही हो।अगर गलती से पैसे ट्रांसफर हो जाएं तो अपने बैंक से तुरंत शिकायत करें और रिवर्सल के लिए रिक्वेस्ट करें। हमेशा लिखित शिकायत दर्ज करानी चाहिए जो कागज पर या ईमेल के जरिये हो सकती है।

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