सीएम योगी की अगुवाई में ‘उत्तर प्रदेश UP लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020’ कैबिनेट से बुधवार को पास हो गया। नए क़ानून के तहत स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरा मेडिकलकर्मियों, पुलिसकर्मियों, व स्वच्छताकर्मियों के साथ ही शासन की तरफ़ से तैनात किसी भी कोरोना वारियर से की गयी अभद्रता या हमले पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पचास हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
उधर प्रदेश में कोरोना छिपाने पर भी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तरह अब अगर कोई कोरोना संक्रमित जानबूझकर कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करता है या अपनी बीमारी की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं देता है तो उसे एक से तीन साल तक की जेल की सजा और एक लाख तक जुर्माना लगया जा सकता है।
UP में पेट्रोल और शराब भी महंगी
उधर प्रदेश में शराब और पेट्रोल डीजल की कीमत में भी वृद्धि की गई है। कैबिनेट ने बढ़ी कीमतों को मंजूरी देते हुए देसी शराब में ₹5 की वृद्धि, अंग्रेजी शराब में 180ml पर ₹10, 180ml से 500ml तक ₹20 और 500ml से ऊपर ₹30 वृद्धि की है।
यूपी में पेट्रोल पर 2 रुपये और डीजल 1 रुपये महंगा किया गया है। बढ़ी कीमतें आज रात 12 बजे से लागू होंगी। नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल अब 71.91 रुपये की जगह 73.91 रुपये और डीजल 62.86 रुपये की जगह अब 63.86 रुपये प्रति हो जाएगा। इससे 2070 करोड़ रुपये का राजस्व अधिक प्राप्त होगा।
खबरीलाल की खबरों को फेसबुक पर पाने के लिए लाइक करें
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android, iOS Progressive News App के साथ अपने मोबाइल पर… क्लिक करें और जानें कैसे डाउनलोड करें Progressive News App
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi
