आजादी के बाद भारत में पहली बार किसी महिला को होगी फांसी, मेरठ का पवन जल्लाद बनाएगा इतिहास

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देश की आजादी के बाद दूसरी बार मथुरा जेल में किसी महिला को फांसी देने की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि अभी फांसी की तारीख तय नहीं हुई है। इससे पहले 22 वर्ष पूर्व भी हत्या के जुर्म में बुंदेलखंड की महिला रामश्री को फांसी लगाने की तैयारी मथुरा जेल में की गयी थी, लेकिन सामाजिक संगठनों की आवाज पर राष्ट्रपति ने उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था। अब मथुरा जेल में दूसरी बार किसी महिला को फांसी देने की की तैयारियां चल रहीं हैं। मेरठ का पवन जल्लाद फांसी घर का मुआयना कर चुका है।

7 परिजनों की हत्यारोपी शबनम।

कौन है यह महिला

आजाद भारत के इतिहास में जिस महिला को पहली बार फांसी होगी उसका नाम शबनम है और वह अमरोहा की रहने वाली है। शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर 14-15 अप्रैल 2008 की रात को अपने ही घर में खूनी खेल खेला था। उसने अपने माता-पिता, दो भाई, एक भाभी, मौसी की लड़की और मासूम भतीजे को कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से मार दिया था। इस रूह कंपा देने वाले जुर्म के लिए कोर्ट ने शबनम को फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी। शबनम की दया याचिका राष्ट्रपति के पास पहुंची, लेकिन उन्होंने भी इस याचिका को ठुकरा दिया।

जेल में ही हुआ बेटे का जन्म

शबनम की उम्र करीब 38 वर्ष है। उसके एक 12 वर्ष का बेटा भी है। जिसका जन्म उसने जेल में दिया था। हत्या के आरोप में गिरफ्तारी के वक्त शबनम गर्भवती थी। सात साल उसका बेटा जेल में ही पला। अब वह एक व्यक्ति की देखरेख में है। रामपुर की जेल में बंद शबनम को फांसी के लिए मथुरा लाया जाना है। हालांकि अभी उसकी फांसी की तारीख तय नहीं हुई है। उसके लिए जेल प्रशासन फांसी घर को तैयार करने में लगा हुआ है।

मथुरा जेल में क्यों होगी फांसी

दरअसल उत्तरप्रदेश में सिर्फ मथुरा की जिला जेल में ही महिलाओं को फांसी दी जा सकती है। यह व्यवस्था ब्रिटिशकाल से चल रही है। ब्रिटिश काल मे 150 साल पहले मथुरा जेल में महिलाओं को फांसी देने के लिए फांसीघर बना था। यह फांसीघर 1870 में बनाया गया था। हालांकि आजादी के बाद से अब तक भारत में किसी भी महिला को फांसी की सजा नहीं दी गई। यही वजह है कि इस बार यहां अमरोहा की शबनम को परिवार के सात सदस्यों की नृशंस हत्या के जुर्म में फांसी लगाने के लिए भेजा जाना है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रेय ने बताया कि अभी फांसी की तारीख तय नहीं है, लेकिन हमने तयारी शुरू कर दी है। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी।

पवन जल्लाद को तख्ता-लीवर में दिखी कमी

जेल अधीक्षक के मुताबिक मेरठ का पवन जल्लाद दो बार फांसीघर का निरिक्षण कर चुका है। उसे तख्ता-लीवर में कमी दिखी, जिसे ठीक करवाया जा रहा है. बिहार के बक्सर से फांसी के लिए रस्सी मंगवाई जा रही है। अगर अंतिम समय में कोई अड़चन नहीं आई तो शबनम पहली महिला होंगी जिसे आजादी के बाद फांसी की सजा होगी।

कौन थी वो महिला जिसे नहीं हो सकी थी फांसी

शबनम भले ही पहली महिला हों जिसे देश में फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन उनसे पहले भी कई महिलाओं को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे राष्ट्रपति ने उम्रकैद में तब्दील कर दिया था। इसे जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा, उस समय हत्या के जुर्म में कैद बुंदेलखंड की रामश्री को फांसी के लिए मथुरा जेल लाया गया था। उस समय भी फांसी घर का सुधार हुआ था। इसके लिए मेरठ के कल्लू जल्लाद को जेल बुलाया गया था। फर्क इतना है कि तब रामश्री का बेटा जेल में ही उसकी गोद में था और शबनम का बेटा जेल से बाहर एक व्यक्ति की देखरेख में है। शबनम के साथ उसके प्रेमी को भी फांसी सजा सुनाई गई है, जबकि रामश्री के साथ उसके तीन भाईयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी।

रामश्री को क्यों नहीं हो सकी फांसी

रामश्री को फांसी दिए जाने की खबर ने मथुरा ही नहीं प्रदेशभर के महिला संगठनों को विचलित दिया था। मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंचा था। तब राष्ट्रपति यहां दया याचिका दायर की गई थी। इस पर रामश्री की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था।

वो अन्य महिलाएं, जिन्हें होनी हैं फांसी

  • हिसार की रहने वाली सोनिया ने भी शबनम की तरह अपने पति संजीव के साथ मिलकर अपने विधायक पिता रेलूराम पुनिया सहित परिवार के आठ लोगों की हत्या कर दी थी। सोनिया के पिता हिसार के विधायक थे। सोनिया और संजीव को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया। यह मामला सुप्रीमकोर्ट में पहुंचा तो फिर से फांसी की सजा बरकरार रखी गई। अगस्त 2019 में राष्ट्रपति ने भी इनकी दया याचिका को ठुकराते हुए फांसी की सजा के फैसले को बरकरार रखा। अभी इन्हें भी फांसी होनी है।
  • 42 बच्चों के अपहरण और उनकी हत्याओं के मामले में रेणुका व सीमा नाम की महाराष्ट्र की दो सगी बहनों को भी फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये दोनों बच्चों को अगवा कर उनसे भीख मंगवाती थीं, और जब वे किसी लायक नहीं रहते थे तो उनकी हत्या कर देती थीं। 29 जून 2001 को सेशन कोर्ट ने रेणुका शिंदे और सीमा गावित को 13 बच्चों के अपहरण और 6 बच्चों के कत्ल का दोषी पाया था और फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद इन दोनों महिलाओं ने हाई कोर्ट का रूख किया। 31 अगस्त 2006 को हाई कोर्ट ने इन दोनों सीरियल किलर बहनों को फांसी की सजा सुनाई थी जिसके बार सुप्रीम कोर्ट ने भी इन महिलाओं की फांसी को बरकरार रखा था। वहीं इन दोनों ने राष्ट्रपति से दया याचिका की मांग की थी जिसे पूर्व राष्ट्रपति ने ठुकरा दिया था। अब यह दोनों महिलाएं अपनी फांसी की इतंजार कर रही है।

कौन है पवन जल्लाद

पवन जल्लाद

भारत में इस समय इक्का दुक्का ही जल्लाद हैं जो न्याय पालिका से सजा पाए लोगों को फांसी देते हैं, उनमें से पवन जल्लाद एक है। 57 साल का पवन जल्लाद मेरठ का रहने वाला है। वह कई पीढ़ियों से वो इसी शहर में रह रहा है। वैसे आमतौर पर वो पार्ट टाइम तौर पर कपड़ा बेचने का काम करता है, लेकिन अधिकृत जल्लाद के काम से जुड़े हुए उसे चार दशक से ज्यादा समय जो चुका है। पवन के दादा कालू जल्लाद भी इसी काम से जुड़े थे। कालू जल्लाद ने अपने पिता लक्ष्मण सिंह के निधन के बाद 1989 में ये काम संभाला था।

पवन के दादा कालू ने अपने करियर में 60 से ज्यादा लोगों को फांसी दी। इसमें इंदिरा गांधी के हत्यारों सतवंत सिंह और केहर सिंह को दी गई फांसी शामिल हैं। उन्हें फांसी देने के लिए कालू को विशेष तौर पर मेरठ से बुलाया गया था। इससे पहले रंगा और बिल्ला को भी फांसी देने का काम उसी ने किया था।

पवन ने निर्भया के हत्यारों को दी थी फांसी

21 मई की तड़के चार बजे पवन ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में निर्भया कांड के चार दोषियों को फांसी पर लटकाया था। पवन के नाम अब तक चार फांसी देने का रिकॉर्ड है। उसकी कई पीढ़ियां इस पुश्तैनी काम को करती रही हैं। पवन मेरठ में कांशीराम आवासीय कॉलोनी का रहने वाला है।

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