पेपर लीक के खिलाफ योगी सरकार लायी सख्त कानून, दोषी पाए जाने पर, आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश में अब पेपर लीक होने पर सख्त सजा दी जाएगी। सरकार पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून ला रही है। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही उसे आजीवन कारावास की सजा भी दी जाएगी। यूपी में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद अब कैबिनेट ने कानून को पास कर दिया है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए राज्य में नया कानून लागू करने का फैसला किया है। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे थे। यूपी में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया था. जिसके बाद अब योगी सरकार की कैबिनेट ने नया कानून पास कर दिया है।  मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है। पेपर लीक मामले में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा होगी। वहीं, दोषी को एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी देना होगा. उत्तर प्रदेश में नकल माफिया ने आरओ-एआरओ और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कर दिया था। जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरा था। READ ALSO:-'हम अपने लोगों के आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए आए हैं...', शपथ लेने के बाद बोले चंद्रशेखर आज़ाद; हाथ में संविधान लेकर लगाए नारे.....

 

अध्यादेश का मकसद क्या है?
 उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लाए जा रहे अध्यादेश का नाम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकधाम) अध्यादेश 2024 रखा गया है। यह अध्यादेश सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, पेपर लीक को रोकने, सॉल्वर गैंग पर रोक लगाने और इससे संबंधित व सहायक मामलों के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।

 


कहां लागू होगा?
जानकारी के अनुसार, इस अध्यादेश के नियम लोक सेवा भर्ती परीक्षाओं, विनियमितीकरण या पदोन्नति परीक्षाओं, डिग्री डिप्लोमा, प्रमाण पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्रों के लिए प्रवेश परीक्षाओं पर भी लागू होंगे। अध्यादेश में फर्जी प्रश्नपत्र बांटना, फर्जी रोजगार वेबसाइट बनाना आदि को भी दंडनीय अपराध बनाया गया है। प्रावधानों के उल्लंघन पर न्यूनतम दो साल से लेकर आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।

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जमानत को लेकर भी सख्त प्रावधान
अध्यादेश में कहा गया है कि यदि परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर पड़ने वाले वित्तीय भार को सॉल्वर गैंग से वसूलने और परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करने का प्रावधान किया गया है। अपराध होने पर संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है। जमानत को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं।

 KINATIC

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में प्रदेश के तीन बड़े शहरों वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज के सीमा विस्तार को मंजूरी दी गई है।

 

  • सी.एस.आई.आर. फंड से 650 करोड़ रुपये की लागत से टाटा कंपनी द्वारा अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय को मंजूरी, कुल 750 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत, लीज पर निशुल्क मिलेगी जमीन। 
  • सहारनपुर की बेहट तहसील में शाकुंभरी देवी धाम पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विभाग द्वारा निशुल्क जमीन दिए जाने को मंजूरी। 

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