UP : अस्पतालों में मेडिकल स्टोर से मरीजों को ठगने का धंधा बर्दाश्त नहीं होगा, उत्तर प्रदेश सरकार का नया आदेश

 उत्तर प्रदेश के निजी अस्पतालों में चल रही मिलीभगत पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। यहां अस्पतालों में बने मेडिकल स्टोर अपनी मर्जी की दवा नहीं बेच सकेंगे। मनमानी पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश जारी किया है।
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उत्तर प्रदेश में निजी अस्पतालों में मेडिकल स्टोर अब मनमानी नहीं कर सकेंगे। योगी सरकार ने इस पर शिकंजा कस दिया है। ताकि इन मेडिकल स्टोरों द्वारा मरीजों को ठगने का धंधा बंद हो। दरअसल, योगी सरकार ने निजी अस्पतालों और दवा कंपनियों के बीच सांठगांठ को तोड़ने के लिए नया आदेश जारी किया है। जिसमें फार्मासिस्ट के बिना मनचाही ब्रांड की दवा बेचने पर लगाम लगाई गई है। इसके साथ ही भंडारण पर भी रोक लगा दी गई है। जानकारी के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह कार्रवाई की है।READ ALSO:-मेरठ : रिहायशी इलाके में चल रहा था अवैध गैस रिफिलिंग प्लांट, पुलिस ने मौके से 176 सिलेंडर किए बरामद, एजेंसियों से थी मिलीभगत

 

सरकार ने क्यों की कार्रवाई?
उत्तर प्रदेश में करीब 70 हजार थोक और 1.15 लाख खुदरा दवा विक्रेता हैं। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में भी खुदरा मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को शिकायत मिली थी कि कुछ अस्पताल दवा कंपनियों से मिलीभगत कर ऐसी दवाओं का भंडारण कर रहे हैं, जो अन्य मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं हैं। इन निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के संचालक हमेशा कुछ महंगी दवाएं ही लिखते हैं। फार्मासिस्ट होने पर भी उनकी अनुपस्थिति में अन्य कर्मचारी दवाइयां बेचते हैं।

 

दिवाली के बाद औचक जांच के निर्देश
शासन की ओर से जारी आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की अपर आयुक्त प्रशासन रेखा एस चौहान ने सभी औषधि निरीक्षकों को औचक जांच करने के निर्देश दिए हैं। अब दिवाली के बाद निजी अस्पतालों के मेडिकल स्टोर की औचक जांच होगी। जांच के दौरान टीम कई बिंदुओं पर फोकस करेगी। 

 

जांच में जिन बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा, उनमें फार्मासिस्ट की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, संबंधित ब्रांड की भंडारण मात्रा, खुदरा मूल्य पर बिक्री, दवाओं की जांच, संबंधित अस्पताल के स्टोर पर मिलने वाली ब्रांडेड दवाओं की अन्य नजदीकी स्टोर पर उपलब्धता शामिल हैं।
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