UP : बाइक और स्कूटर चलाने वाले हो जाएं अलर्ट! 26 जनवरी से UP में बदल जाएंगे पेट्रोल खरीदने के नियम, नियम तोड़ा तो लगेगा जुर्माना

 अगर दोपहिया वाहन से कोई दुर्घटना होती है तो उसका सबसे बड़ा कारण हेलमेट न पहनना होता है। ऐसे में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से यूपी में एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इसका असर लाखों बाइकर्स पर पड़ेगा। यह नियम नोएडा गाजियाबाद में भी लागू होगा।
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Petrol and diesel
उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब पूरे प्रदेश में दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नियम 26 जनवरी 2025 से लागू होगा। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने 8 जनवरी को सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने स्टेशनों पर इस नियम का प्रचार-प्रसार करने और ग्राहकों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।READ ALSO:-Reels की खुमारी! बाइक पर रोमांस करता लव बर्ड्स, किया स्टंट…गंगा बैराज पर बनाई रील; पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान

 

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की पहल
इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। बाइक सवार और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने सभी जिलों के पेट्रोल पंपों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाने और ग्राहकों को इस नियम के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।

 

चालान के आंकड़े
पिछले साल नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने करीब 28 लाख चालान काटे, जिनमें से 17 लाख चालान हेलमेट न पहनने पर काटे गए। यह आंकड़ा बताता है कि हेलमेट न पहनना प्रदेश में सबसे आम यातायात उल्लंघनों में से एक है।

 SONU

सख्त नियम और सुरक्षा का संदेश
“हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं” पहल के तहत बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसका उद्देश्य न केवल सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है, बल्कि चालकों को सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाना भी है।

 

इस सख्त कदम से राज्य में सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार और लोगों में हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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