उत्तर प्रदेश में मार्च से होंगे ये बड़े बदलाव, सरकारी छुट्टियों से लेकर सैलरी और राशन कार्ड तक पर पड़ेगा असर
मार्च महीने में उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर सरकारी कर्मचारियों और राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा। मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
Feb 28, 2025, 12:37 IST
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उत्तर प्रदेश के प्रयागृह में महाकुंभ का भव्य आयोजन समाप्त हो चुका है। साथ ही फरवरी का महीना भी खत्म होने वाला है। मार्च के महीने में कई नियम भी बदले जा रहे हैं। इसका असर सरकारी कर्मचारियों पर देखने को मिल सकता है। मार्च में होली और ईद जैसे बड़े त्योहार पड़ेंगे, ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने कर्मचारियों से मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने को कहा था, ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों का वेतन रोका जा सकता है। तो आइए जानते हैं मार्च के महीने में कौन-कौन से नियम बदल रहे हैं....
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राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी
- उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है।
- ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि पहले 31 दिसंबर थी, जिसे बाद में फरवरी 2025 तक बढ़ाया गया।
- फरवरी का महीना खत्म हो गया है और अभी तक कोई नई तारीख नहीं आई है, इसलिए जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनका राशन रोका जा सकता है।
- हालांकि, सरकार द्वारा तारीख बढ़ाने की संभावना है।
सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराती है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की ओर से ईकेवाईसी कराने की तारीख पहले 31 दिसंबर तय की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर फरवरी 2025 कर दिया गया। अब फरवरी महीना खत्म हो चुका है और सरकार की ओर से ईकेवाईसी कराने की तारीख अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। ऐसे में जो लोग राशन कार्ड ईकेवाईसी नहीं करा पाए हैं, उनका महीने का राशन रोका जा सकता है। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार एक बार फिर तारीख बढ़ा सकती है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति का ब्योरा:
- उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश दिया था।
- ब्योरा देने की अंतिम तिथि 31 जनवरी थी।
- जिन कर्मचारियों ने अभी तक ब्योरा नहीं दिया है, उनका वेतन रोका जा सकता है।
- लगभग 8.32 लाख राज्य कर्मचारियों में से केवल 4.33 लाख ने ही अपना ब्योरा दिया है।
- कार्मिक विभाग जल्द ही इस संबंध में सख्त आदेश जारी करने की तैयारी में है।
उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नियम बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद भी मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों की संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देने में आनाकानी करने वालों का वेतन इसी महीने रोका जा सकता है। संपत्तियों का ब्योरा देने की आखिरी तारीख आज यानी 31 जनवरी थी। समय पर संपत्तियों का ब्योरा न देने पर कार्रवाई की तैयारी है।
कार्मिक विभाग इस संबंध में जल्द ही स्पष्ट आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 8.32 लाख राज्य कर्मचारी हैं। इनमें से अभी तक सिर्फ 4.33 लाख कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है। यह आंकड़ा करीब 52 फीसदी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक संपत्तियों का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए जा सकते हैं और कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही सरकार ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोकने पर भी फैसला ले सकती है।
मार्च में त्योहार:
- मार्च में होली और ईद जैसे बड़े त्योहार हैं, जिसके चलते सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा।
इन बदलावों का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।