उत्तर प्रदेश में इन लोगों को 30 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी योगी सरकार, कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ पास!
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को बड़ी राहत देगी। अब मध्यम आय वर्ग को पात्रता में शामिल करने से अनुदान के अलावा बुजुर्गों को 30 हजार और विधवाओं को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए गए प्रस्तावों में अहम प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी से जुड़ा है।
Jan 21, 2025, 10:47 IST
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प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी के तहत प्रदेश सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को भी बड़ी राहत देगी। अब मध्यम आय वर्ग को पात्रता में शामिल करते हुए अनुदान के अलावा बुजुर्गों को 30 हजार, परित्यक्ता और विधवाओं को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। नगर विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने मंजूरी दे दी है।
प्रयागराज महाकुंभ में 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, लेकिन सरकार ने इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। माना जा रहा है कि पारित प्रस्तावों में अहम फैसलों की जानकारी महाकुंभ में होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद दी जाएगी।
12 महीने के अंदर मकान बनाने वालों को 10 हजार रुपये का इनाम
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए गए प्रस्तावों में एक अहम प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी से जुड़ा है। इस योजना के तहत 12 महीने के अंदर मकान बनाने वालों को अलग से 10 हजार रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। मकान बनाने के लिए चयनित पात्र व्यक्तियों को 2.50 लाख रुपये अनुदान के तौर पर दिए जाने का प्रावधान है।
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए गए प्रस्तावों में एक अहम प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास योजना-2 शहरी से जुड़ा है। इस योजना के तहत 12 महीने के अंदर मकान बनाने वालों को अलग से 10 हजार रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। मकान बनाने के लिए चयनित पात्र व्यक्तियों को 2.50 लाख रुपये अनुदान के तौर पर दिए जाने का प्रावधान है।
पांच साल तक नहीं बेचे जा सकेंगे मकान
अब राज्य सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को अतिरिक्त राशि देकर उनकी मदद करेगी। इन मकानों को पांच साल तक नहीं बेचा जा सकेगा और न ही किसी और के नाम पर हस्तांतरित किया जा सकेगा। चार श्रेणियों वाली इस योजना में ब्याज अनुदान, लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत आवास निर्माण, साझेदारी में किफायती दरों पर आवास और किफायती किराये के आवास योजना शामिल हैं।
अब राज्य सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को अतिरिक्त राशि देकर उनकी मदद करेगी। इन मकानों को पांच साल तक नहीं बेचा जा सकेगा और न ही किसी और के नाम पर हस्तांतरित किया जा सकेगा। चार श्रेणियों वाली इस योजना में ब्याज अनुदान, लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत आवास निर्माण, साझेदारी में किफायती दरों पर आवास और किफायती किराये के आवास योजना शामिल हैं।
बैंकों से मिलेगा 2.50 लाख रुपये तक का अनुदान
ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण लेने वालों को बैंकों से 2.50 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। दूसरी योजना में स्वयं की 30 वर्ग मीटर भूमि पर निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा, तीसरी योजना में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद द्वारा निर्मित भवनों के लिए कमजोर आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के साथ-साथ मध्यम आय वर्ग को 2.50 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। योजना में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, एससी-एसटी, विधवा, अविवाहित महिलाएं, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।
ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण लेने वालों को बैंकों से 2.50 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। दूसरी योजना में स्वयं की 30 वर्ग मीटर भूमि पर निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा, तीसरी योजना में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद द्वारा निर्मित भवनों के लिए कमजोर आय वर्ग, निम्न आय वर्ग के साथ-साथ मध्यम आय वर्ग को 2.50 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। योजना में दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, एससी-एसटी, विधवा, अविवाहित महिलाएं, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य वंचित वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।
