STARTUP IN UP : उत्तर प्रदेश में शुरू करें स्टार्टअप; योगी सरकार देने जा रही ट्रेनिंग, मिलेगा लोन, ये लोग कर सकते हैं आवेदन
उत्तर प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास चल रहे हैं। नवीन सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया गया।
Dec 22, 2024, 15:54 IST
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उत्तर प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई प्रयास चल रहे हैं। नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान शुरू किया गया। इसका लक्ष्य हर साल 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित करके अगले 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करना है। युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ने के लिए वाराणसी में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। इसमें लोन के नियमों पर चर्चा की जानी है। READ ALSO:-मुख्यमंत्री योगी का आदेश: 1 जनवरी से उत्तर प्रदेश में ऐसे आगे बढ़ेंगी सरकारी फाइलें, बाबू अब नहीं कर पाएंगे देरी, आ रही ये नई व्यवस्था
जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक 26 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक 2 शिफ्टों में कमिश्नर सभागार में कार्यशाला होगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान के जरिए शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्हें स्टार्टअप कैसे शुरू करें, लोन की प्रक्रिया क्या है, इसके लिए कैसे आवेदन करें, इन सबकी पूरी जानकारी दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इच्छुक लोग योजना के बारे में विस्तृत जानकारी cmyuva.iid.org.in/home पोर्टल पर अथवा उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
ये कर सकते हैं आवेदन
योजना के तहत ऐसे आवेदक पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों। आयु 21 से 40 वर्ष के बीच हो, शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण हो। साथ ही सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन, आईटीआई आदि में प्रशिक्षित हो, पीएम स्वनिधि योजना के अलावा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज या पूंजी सृजन का लाभ पूर्व में प्राप्त न किया हो।
योजना के तहत ऐसे आवेदक पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों। आयु 21 से 40 वर्ष के बीच हो, शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण हो। साथ ही सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन, आईटीआई आदि में प्रशिक्षित हो, पीएम स्वनिधि योजना के अलावा राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज या पूंजी सृजन का लाभ पूर्व में प्राप्त न किया हो।
लोन की प्रक्रिया
योजना के तहत पहले चरण में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 5 लाख रुपये की योजना के लोन पर सब्सिडी दी जाएगी। योजना की न्यूनतम 10 प्रतिशत धनराशि टर्म लोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। पूर्वांचल क्षेत्र के लाभार्थियों/आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
योजना के तहत पहले चरण में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 5 लाख रुपये की योजना के लोन पर सब्सिडी दी जाएगी। योजना की न्यूनतम 10 प्रतिशत धनराशि टर्म लोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। पूर्वांचल क्षेत्र के लाभार्थियों/आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा।
लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5 लाख रुपये मार्जिन मनी के रूप में दिए जाएंगे। परियोजना लागत के सापेक्ष बैंक से लिए गए ऋण का 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान वित्तपोषण की तिथि से आगामी 4 वर्षों तक दिया जाएगा।
सीजीटीएमएसई (CGTMSE) कवरेज के लिए आवश्यक धनराशि भी 4 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। 4 वर्ष की अवधि में परियोजना स्थापित न होने अथवा परियोजना बंद हो जाने की स्थिति में मार्जिन मनी अनुदान की धनराशि वापस ले ली जाएगी।
यह अनुदान 4 वर्ष तक इकाई के संचालन के पश्चात इकाई के खाते में समायोजित कर दिया जाएगा। प्रथम चरण में लिए गए ऋण को समय से चुकाने वाले लाभार्थियों को द्वितीय चरण में परियोजना पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान अधिकतम 7.50 लाख रुपये तक का मिलेगा, जो 3 वर्ष तक देय होगा।