अब उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हिंदी में भी कर सकेंगे आवेदन, जानिए क्या है परिवहन विभाग की नई व्यवस्था

परिवहन विभाग ने इस ओर ध्यान दिया है और जल्द ही अंग्रेजी के साथ-साथ अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल हिंदी में भी होगा। यानी आवेदक हिंदी में भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। 
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उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं। अब पोर्टल पर आवेदन तो ऑनलाइन होता है, लेकिन सभी आवेदकों के सामने एक बड़ी समस्या यह है कि उन्हें फॉर्म अंग्रेजी में ही भरना होता है। अभी तक पोर्टल पर हिंदी भाषा का प्रावधान नहीं है। अब परिवहन विभाग ने इस ओर ध्यान दिया है और जल्द ही अंग्रेजी के साथ-साथ अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सारथी पोर्टल हिंदी में भी होगा। यानी आवेदक हिंदी में भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। READ ALSO:-महाकुंभ गर्ल मोनालिसा हीरोइन बनने के बाद कितनी बदल गईं, जानें वायरल वीडियो का सच

 

इसका सीधा फायदा यह होगा कि जिन आवेदकों को अंग्रेजी नहीं आती और उन्हें इसके लिए साइबर कैफे पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आवेदन हिंदी में होने पर वे खुद आवेदन कर सकेंगे। इससे उनका पैसा बचेगा। 

 

पोर्टल पर अब दोनों भाषाओं का विकल्प 
परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए सारथी पोर्टल बनाया है। आवेदक इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं, हालांकि व्यवस्था ऑनलाइन होने से ऐसे आवेदकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें हिंदी तो आती है, लेकिन अंग्रेजी नहीं। ऐसे में वे खुद आवेदन करने में खुद को असहाय महसूस करते हैं। कई बार आवेदकों ने परिवहन विभाग के अधिकारियों से सारथी पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी का विकल्प भी उपलब्ध कराने की मांग की थी। अब उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने एनआईसी को पत्र भेजकर आवेदकों की सुविधा के लिए सारथी पोर्टल पर अंग्रेजी के साथ हिंदी का विकल्प भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने को कहा है।  

 

अब एनआईसी ने आवेदकों को पोर्टल पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। जल्द ही आवेदकों को आवेदन के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी का विकल्प भी मिलेगा, जो उनके लिए काफी सुविधाजनक होगा। 

 

परिवहन आयुक्त ने दिया था सुझाव 
उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया में वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के आवेदन पत्रों को आम आदमी की भाषा हिंदी में किया जाए, ताकि लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया में आवेदक को बाहरी सहायता की जरूरत कम हो सके।  

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इस संबंध में उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने "मीडिया" से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में करीब 90 फीसदी लोग हिंदी भाषी हैं। ऐसे में उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए हिंदी भाषा का विकल्प मिलना चाहिए। जब यह मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने तुरंत इस पर काम करना शुरू कर दिया और NIC को निर्देश दिया कि आवेदन के लिए अंग्रेजी के साथ हिंदी का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए। अब यह सुविधा आवेदकों को जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने आवेदकों के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों के विकल्प खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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