आप घर में कितनी शराब रख सकते हैं? दिवाली पर न करें ये काम वरना लग सकता है भारी जुर्माना और हो सकती है जेल
खुशी और त्यौहार के मौकों पर शराब पीने और परोसने का चलन अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन घर में तय सीमा से ज्यादा शराब मिलने या रखने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है, इसलिए अगली बार घर में शराब पार्टी आयोजित करने से पहले इस खबर को जरूर ध्यान में रखें।
Oct 26, 2024, 09:00 IST
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घर में बर्थडे पार्टी या शादी की तैयारियां चल रही हैं। तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा है, टेबल पर स्नैक्स रखे हैं और आप व्हिस्की, स्कॉच या बीयर की पहली बोतल खोलने ही वाले हैं। तभी आपके घर पर छापा पड़ जाता है! पार्टी का मजा किरकिरा हो जाता है क्योंकि आपको शराब रखने के नियमों की जानकारी नहीं थी। दरअसल, भारत में शराब रखने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।READ ALSO:-उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, उद्योगपतियों और बेरोजगारों को बैंकों ने कम लोन दिया तो जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त होंगे जिम्मेदार
घर में शराब रखने के क्या हैं नियम?
आमतौर पर घर में थोड़ी शराब रखने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में शराब रखते हैं तो आपको इसके लिए लाइसेंस लेना होगा, जो हर राज्य में अलग-अलग होता है।
आमतौर पर घर में थोड़ी शराब रखने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में शराब रखते हैं तो आपको इसके लिए लाइसेंस लेना होगा, जो हर राज्य में अलग-अलग होता है।
उत्तर प्रदेश में शराब रखने की सीमा
यहां आप 1.5 लीटर तक ही विदेशी शराब रख सकते हैं, जबकि वाइन की सीमा 2 लीटर और बीयर की सीमा 6 लीटर है। गौतम बुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी के मुताबिक, घर में बिना किसी रसीद के 6 बोतल शराब और 12 कैन बीयर रखी जा सकती है। वहीं, देशी शराब की सीमा 1 लीटर है और पाउच में 5 पाउच (200 ml) रखे जा सकते हैं।
यहां आप 1.5 लीटर तक ही विदेशी शराब रख सकते हैं, जबकि वाइन की सीमा 2 लीटर और बीयर की सीमा 6 लीटर है। गौतम बुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी के मुताबिक, घर में बिना किसी रसीद के 6 बोतल शराब और 12 कैन बीयर रखी जा सकती है। वहीं, देशी शराब की सीमा 1 लीटर है और पाउच में 5 पाउच (200 ml) रखे जा सकते हैं।
शराब पीने की न्यूनतम आयु क्या होती है?
भारत के अलग-अलग राज्यों में शराब पीने की न्यूनतम आयु अलग-अलग है। कुछ राज्यों में यह 21 या 25 साल है, जबकि गोवा, राजस्थान, सिक्किम, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह उम्र 18 साल है।
भारत के अलग-अलग राज्यों में शराब पीने की न्यूनतम आयु अलग-अलग है। कुछ राज्यों में यह 21 या 25 साल है, जबकि गोवा, राजस्थान, सिक्किम, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में यह उम्र 18 साल है।
अवैध शराब स्टॉक करने पर सजा
अगर आप नियम से ज्यादा शराब स्टॉक करते हैं तो आपको सजा या जुर्माना हो सकता है। अलग-अलग राज्यों में इसकी सजा अलग-अलग है, लेकिन गंभीर मामलों में 10 साल तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है। गोवा में इस नियम का उल्लंघन करने पर 7 साल की सख्त सजा का प्रावधान है।
अगर आप नियम से ज्यादा शराब स्टॉक करते हैं तो आपको सजा या जुर्माना हो सकता है। अलग-अलग राज्यों में इसकी सजा अलग-अलग है, लेकिन गंभीर मामलों में 10 साल तक की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है। गोवा में इस नियम का उल्लंघन करने पर 7 साल की सख्त सजा का प्रावधान है।
इसलिए अगली बार हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि घर पर शराब पार्टी के उत्साह में कानून का उल्लंघन न हो, वरना आप मजा खराब हो सकता है।
Disclaimer:- लेख में दी गई यह जानकारी सामान्य स्रोतों से ली गई है। खबरीलाल मीडिया इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।
