ताबड़तोड़ बंद हो रहे सिनेमा हॉल खुलेंगे, छोटे शहरों में भी बनेंगे मल्टीप्लेक्स; उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार की योजना....
बंद हो रहे सिनेमा हॉल फिर से खोले जाएंगे और छोटे शहरों में भी मल्टीप्लेक्स बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पुराने सिनेमा हॉल के पुनरुद्धार और नए सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स के निर्माण पर 100% तक सब्सिडी दी जाएगी।
Oct 11, 2024, 07:00 IST
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अब न सिर्फ एक के बाद एक बंद हो रहे सिनेमा हॉल के ताले खुलेंगे बल्कि महानगरों की तरह छोटे शहरों में भी मल्टीप्लेक्स बनेंगे। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने एकीकृत प्रोत्साहन योजना लागू की है। करीब साढ़े चार साल बाद नए सिरे से लागू की गई योजना के तहत न सिर्फ पुराने सिनेमा हॉल को फिर से शुरू करने पर 100 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी बल्कि नए सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स के निर्माण पर भी सब्सिडी मिलेगी। READ ALSO:-UPPCL: उत्तर प्रदेश में नहीं होगी बिजली की दरों में बढ़ोतरी, सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दिया दिवाली का गिफ्ट
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स में सोलर सिस्टम लगाने की कुल लागत का 50 फीसदी भी देगी। दरअसल, सिनेमा व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2017 से लागू प्रोत्साहन योजना मार्च 2020 में समाप्त हो गई थी। उसके बाद प्रोत्साहन के अभाव में अब तक प्रदेश भर में 800 सिंगल सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं।
28 जिलों में एक भी सिनेमा हॉल नहीं वर्तमान में 28 जिलों में एक भी सिनेमा हॉल संचालित नहीं हो रहा है। 39 जिलों में एक भी मल्टीप्लेक्स नहीं है। ऐसे में सरकार ने पांच साल के लिए नए सिरे से प्रोत्साहन योजना लागू की है। प्रमुख सचिव राज्य कर एम देवराज की ओर से इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स के निर्माण, पुनर्निर्माण व उच्चीकरण के लिए सात तरह के अनुदान दिए जाएंगे।
जिन जिलों में एक भी मल्टीप्लेक्स नहीं है, वहां मल्टीप्लेक्स खोलने पर पांच साल तक टिकटों से एसजीएसटी का 100 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। जिन जिलों में मल्टीप्लेक्स हैं, वहां नया मल्टीप्लेक्स बनाने पर पहले तीन साल तक एसजीएसटी का 100 फीसदी और फिर दो साल तक एसजीएसटी का 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा।
मौजूदा सिनेमा हॉल को तोड़कर व्यावसायिक कांप्लेक्स या आधुनिक सिनेमा हॉल बनाने पर तीन साल तक एसजीएसटी का 100 फीसदी और फिर दो साल में जमा एसजीएसटी का 75 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। सिनेमा हॉल के आंतरिक ढांचे में परिवर्तन करके या स्क्रीन की संख्या बढ़ाकर उसे पुनः संचालित करने पर तीन वर्षों के लिए एसजीएसटी का 75 प्रतिशत तथा अगले दो वर्षों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
कम से कम 75 सीटों की क्षमता वाले सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल के निर्माण के लिए तीन वर्षों के लिए एसजीएसटी का 100 प्रतिशत तथा दो वर्षों के लिए एसजीएसटी का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा। बंद पड़े सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में अगले वर्ष 31 मार्च तक जिलाधिकारी से लाइसेंस लेकर फिल्म दिखाने पर तीन वर्षों के लिए एसजीएसटी का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स के उन्नयन में व्यय की गई वास्तविक धनराशि के 50 प्रतिशत की सीमा तक एसजीएसटी के समतुल्य धनराशि अनुमन्य होगी। उत्तर प्रदेश सिनेमा प्रदर्शक महासंघ के अध्यक्ष एवं मॉल एवं मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के महासचिव आशीष अग्रवाल ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में सिनेमा उद्योग का पुनः विकास होगा।
