उत्तर प्रदेश में भी जन्म प्रमाण पत्र के नियमों में बदलाव, जल्द करें आवेदन, ऑनलाइन और ऑफलाइन करें आवेदन

 उत्तर प्रदेश में नए जन्म प्रमाण पत्र के नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे में अगर किसी के जन्म प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि है तो उसे सुधारने का यह अच्छा मौका है।
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Birth certificate
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और उसमें सुधार करवाने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यदि आपको नया जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है या अपने मौजूदा जन्म प्रमाण पत्र में कोई सुधार करवाना है, तो आपको 27 अप्रैल 2026 से पहले आवेदन करना अनिवार्य है। 26 अप्रैल 2026 के बाद, न तो कोई नया जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और न ही किसी जन्म प्रमाण पत्र में कोई संशोधन किया जाएगा।READ ALSO:-लखनऊ-मेरठ और नोएडा से आगरा तक सर्किल रेट बढ़ेगा, महंगे होंगी रजिस्ट्री और मकान, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

 

मुख्य बदलाव:
  1. आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि:
    • पहले, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने और उसमें सुधार करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी।
    • अब, इस अंतिम तिथि को बढ़ाकर 27 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। यह नागरिकों को आवेदन करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त समय प्रदान करता है।
  2. 15 साल की बाध्यता समाप्त:
    • पूर्व में, जन्म प्रमाण पत्र के लिए केवल जन्म के 15 साल के भीतर ही आवेदन किया जा सकता था।
    • नए नियमों के तहत, यह 15 साल की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब, किसी भी उम्र के व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  3. आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण और डिजिटलीकरण:
    • जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बना दिया गया है।
    • अब, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें:-
1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको भारत सरकार की जन्म और मृत्यु पंजीकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा: https://dc.crsorgi.gov.in/crs
  • "जन्म प्रमाण पत्र" विकल्प चुनें: वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, "जन्म प्रमाण पत्र" या "Birth Certificate" विकल्प पर क्लिक करें।
  • रजिस्टर करें: यदि आप पहली बार वेबसाइट पर जा रहे हैं, तो आपको रजिस्टर करना होगा। "रजिस्टर करें" लिंक पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
  • आवेदन फॉर्म भरें: रजिस्टर करने के बाद, लॉग इन करें और जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण सही ढंग से भरें।
  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करें: आवेदन फॉर्म के साथ, आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
  • फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें।
  • एसएमएस से सूचना: फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से आवेदन की जानकारी और अपडेट प्राप्त होंगे।
  • प्रमाण पत्र डाउनलोड करें: जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा, तो आप वेबसाइट से जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
  • नजदीकी कार्यालय पर जाएं: ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, आपको अपने नजदीकी नगर निगम कार्यालय, तहसील कार्यालय, या पंचायत कार्यालय जाना होगा।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करें और भरें: संबंधित कार्यालय से जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे सही ढंग से भरें।
  • दस्तावेज संलग्न करें: आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें। दस्तावेजों की सूची कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
  • शुल्क जमा करें: आवेदन शुल्क जमा करें, यदि लागू हो। शुल्क की जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
  • रसीद प्राप्त करें: शुल्क जमा करने के बाद, रसीद प्राप्त करना न भूलें। यह रसीद भविष्य में आपके आवेदन की स्थिति जानने के लिए उपयोगी होगी।
  • प्रमाण पत्र जारी होना: आवेदन प्रक्रिया पूरी होने और सत्यापन के बाद, जन्म प्रमाण पत्र कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। आप इसे संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
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अंतिम तिथि का ध्यान रखें:
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 27 अप्रैल 2026 जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने और सुधार करवाने की अंतिम तिथि है। इसलिए, यदि आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने या सुधार करवाने की आवश्यकता है, तो समय सीमा का ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू करें।

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यह बदलाव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम और अधिक समय-सीमा के भीतर पूरा करने में मदद करने के लिए किया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध होने से नागरिकों को अपनी सुविधा के अनुसार आवेदन करने का विकल्प मिलता है।
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