UP में वाहनों के लिए बड़ा बदलाव: अब दो और चार पहिया कैब को देना होगा वन टाइम रोड टैक्स!

 योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, वाहन मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत; बढ़ेगा सरकारी राजस्व
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one time road tax
लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में वाहनों के कराधान (टैक्स) सिस्टम में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है! योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2025 को कैबिनेट से हरी झंडी दे दी है। इस नए नियम के तहत, अब किराए पर चलने वाले दो और चार पहिया मोटर कैब, मैक्सी कैब और 7500 किलोग्राम तक भार ढोने वाले माल वाहनों को केवल एक बार ही रोड टैक्स चुकाना होगा। यह फैसला वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा और राज्य के राजस्व को भी बढ़ाएगा।READ ALSO:-बच्चों के मासूम सवालों ने छुआ दिल: जब अंतरिक्ष यात्री ने लखनऊ में खोले सितारों के राज!

 

अब नहीं रहेगा बार-बार टैक्स भरने का झंझट!
अभी तक, किराये या पुरस्कार (हायर या रिवॉर्ड) पर चलने वाले इन वाहनों के मालिकों को मासिक, त्रैमासिक (तीन महीने) या वार्षिक (सालाना) आधार पर टैक्स जमा करना पड़ता था। यह प्रक्रिया अक्सर जटिल और समय लेने वाली होती थी। नई 'वन टाइम टैक्स' (One Time Tax) व्यवस्था से यह सारा झंझट खत्म हो जाएगा, जिससे परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली भी सरल होगी।

 ONE TIME TAX

इन वाहनों को मिलेगा एकमुश्त टैक्स का फायदा:
  • दो पहिया वाहन: जैसे रैपिडो, जोमैटो, स्विगी डिलीवरी वाहन (जो व्यावसायिक उपयोग में हैं)।
  • तीन पहिया वाहन: ऑटो, टैंपो।
  • चार पहिया वाहन: मोटर कैब, मैक्सी कैब।
  • छोटे व्यावसायिक वाहन: जेसीबी, मेटाडोर, और 7500 किलोग्राम तक भार ले जाने वाले माल वाहन।

 

कौन से वाहन रहेंगे पुराने टैक्स सिस्टम में?
हालांकि, यह नई सुविधा सभी व्यावसायिक वाहनों पर लागू नहीं होगी। कुछ बड़ी श्रेणियां ऐसी हैं जिन्हें अभी भी त्रैमासिक और वार्षिक रोड टैक्स ही जमा करना होगा। इन पर अब मासिक टैक्स की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
  • रोडवेज बसें: राज्य परिवहन की बसें।
  • बड़े ट्रक: 7500 किलोग्राम से अधिक भार ढोने वाले माल वाहन (जैसे 10, 12, 18 टायर वाले ट्रक)।
  • विशेष वाहन: ड्राइविंग सिखाने वाले वाहन (लर्निंग व्हीकल्स)।
  • कृषि वाहन: व्यावसायिक इस्तेमाल वाले ट्रैक्टर।

 

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन वाहनों का उपयोग बिना टैक्स चुकाए किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जा सकेगा।

 

राजस्व में वृद्धि और टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम
परिवहन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि यह नई व्यवस्था प्रदेश के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी। पिछले काफी समय से वाहनों के कर ढांचे और दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया था। साथ ही, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट मिलने से पारंपरिक वाहनों से मिलने वाले राजस्व में कमी आई थी।

 OMEGA

इन चुनौतियों को देखते हुए, यूपी सरकार ने कर प्रणाली को और अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने का निर्णय लिया है। इस एकमुश्त टैक्स व्यवस्था से न केवल वाहन मालिकों को पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी, बल्कि टैक्स चोरी पर भी प्रभावी रूप से लगाम लगाई जा सकेगी। मालवाहक वाहनों पर टैक्स का निर्धारण अब गाड़ी की कीमत के आधार पर किया जाएगा, जो एक न्यायसंगत तरीका माना जा रहा है।
SONU

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