उत्तर प्रदेश में RTE के तहत 71 हजार बच्चों को मिलेगा प्रवेश; 27 दिसंबर तक स्कूल में प्रवेश अनिवार्य

 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 और प्री-प्राइमरी कक्षाओं में कमजोर वर्ग के बच्चों के ऑनलाइन प्रवेश के लिए एक लाख से अधिक आवेदन स्वीकार किए गए हैं।
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शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 और प्री-प्राइमरी कक्षाओं में कमजोर वर्ग के बच्चों के ऑनलाइन दाखिले के लिए एक लाख से अधिक आवेदन स्वीकार किए गए हैं। शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक की ओर से पत्र जारी कर समय सारिणी घोषित कर दी गई है।READ ALSO:-UP : वाहन चलाने के लिए करनी होगी जेब ढीली, वाहन चलाना होगा महंगा, प्रदूषण जांच शुल्क में होगी बढ़ोतरी, नए साल से लागू होंगी नई दरें

 

प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर कमजोर वर्ग के छात्रों के दाखिले की समय सारिणी तय की गई थी। इसके तहत पहले चरण में 1 से 19 दिसंबर के बीच आवेदन किए जाने थे। 

 

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 20 से 23 दिसंबर तक इन आवेदनों की जांच करनी थी। इस बार कुल 1,32,446 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,02058 आवेदन स्वीकार किए गए हैं। जिनमें से 71,381 आवेदनों को स्कूल आवंटित किए जा चुके हैं।

 

महानिदेशक कंचन वर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रथम आवंटन जारी होने के बाद जिन अभिभावकों के बच्चों का नाम सूची में आ गया है, उन्हें 27 दिसंबर तक संबंधित विद्यालयों में जाकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 

 

यदि विद्यालय सूची में बच्चों का नाम आने के बाद भी प्रवेश देने से मना करते हैं तो ऐसे विद्यालयों की सूचना तत्काल संबंधित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दी जाए। 

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उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दूसरे चरण के आवेदन की प्रक्रिया एक जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक संचालित की जाएगी। 20 जनवरी से 23 जनवरी तक सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी आवेदन पत्रों का सत्यापन करेंगे और 24 जनवरी को दूसरी आवंटन सूची जारी की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग इस वर्ष आरटीई के तहत सभी प्रवेशों की प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरी कर लेगा।

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