केंद्रीय बजट 2025: करदाताओं को बड़ा तोहफा, अब 2 की जगह 4 साल में दाखिल कर सकेंगे ITR-U

 केंद्रीय बजट 2025 : फिलहाल 30 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल न करने पर 1000 रुपये और 30 दिसंबर के बाद रिटर्न दाखिल करने वालों पर 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। 
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FM NIRMALA SITA RAMAN
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को देश का आम बजट पेश कर दिया है। मोदी सरकार 3.0 का यह पहला पूर्णकालिक आम बजट है। इस बजट में मोदी सरकार ने करदाताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, वित्त मंत्री ने आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है। READ ALSO:-मेरठ : ADG का इंस्टाग्राम पेज 7 घंटे तक हैक, फ्री में बांटे गए बिटकॉइन! 7 घंटे तक चलता रहा खेल, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, जाने फिर क्या हुआ?

 


सीए मनीष मल्होत्रा ​​ने इस बारे में सफाई देते हुए कहा कि पहले अपडेटेड रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल करने की समयसीमा दो साल तक थी। लेकिन अब सरकार ने इस समयावधि को बढ़ाकर 4 साल कर दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल 30 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल न करने पर 1000 और 30 दिसंबर के बाद रिटर्न दाखिल करने वालों पर 5000 तक का जुर्माना लगाया जाता है। 

 


बड़ी संख्या में करदाताओं को होगा फायदा सीए मनीष मल्होत्रा ​​के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। कई बार लोग किसी कारणवश अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते थे। ऐसा करने वालों पर जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन अब आईटीआर नियमों में संशोधन के बाद अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए 4 साल तक का समय मिलेगा।
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रिटर्न दाखिल करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया
सीए ने आगे बताया कि लोग अब किसी भी आकलन वर्ष के लिए दो की जगह 4 साल में आईटीआर-यू दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करना होता है। इसके लिए 15 जून तक फॉर्म 16 प्राप्त किया जाता है। रिटर्न दाखिल करने के लिए 45 दिन तक का समय मिलता है। अभी तक 2 साल तक का अपडेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता था। लेकिन अब इसके लिए 4 साल का समय मिलेगा।

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