नए साल में नए साल के जश्न की योजना बना रहे हैं? जानिए घर में कितनी शराब रख सकते हैं
साल 2024 अब खत्म होने वाला है और लोग नए साल 2025 के स्वागत के लिए तैयार हैं। नए साल के जश्न में पार्टियां होना आम बात है और पार्टी में शराब का सेवन भी किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर में कितनी शराब रख सकते हैं। जानिए इस खबर में...
Dec 15, 2024, 00:00 IST
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UP में घर में शराब रखने की अधिकतम सीमा:-साल 2024 अब खत्म होने वाला है और लोग नए साल 2025 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। नए साल के जश्न में पार्टियां होना आम बात है और पार्टी में शराब का भी सेवन किया जाता है। वैसे तो शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। लेकिन फिर भी खास मौकों पर इसका सेवन किया जाता है। अगर आप घर में न्यू ईयर पार्टी आयोजित करने की सोच रहे हैं और मेहमानों के लिए शराब रखना चाहते हैं. तो यह जानना जरूरी है कि आप अपने घर में कितनी शराब रख सकते हैं। READ ALSO:-बिजनौर : फिल्मी एक्टर मुश्ताक अहमद को कार्यक्रम में बुलाकर किया अगवा, पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश में आप कितनी रख सकते हैं
उत्तर प्रदेश में घर में शराब रखने की अधिकतम सीमा तय है। जो इस प्रकार है कि आप घर में 4.5 लीटर विदेशी शराब यानी करीब छह बोतल रख सकते हैं। तो वहीं आप 1 लीटर तक देशी शराब रख सकते हैं। आप अपने घर में 12 कैन बीयर भी रख सकते हैं। आखिर में आप अपने घर में 5 पाउच भी रख सकते हैं। हालांकि, प्रति पाउच की मात्रा 200 मिली लीटर ही होनी चाहिए। अगर आप अपने घर में इन सीमाओं से ज्यादा शराब रख रहे हैं। तो यह गैरकानूनी है। इसके लिए आपको जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में घर में शराब रखने की अधिकतम सीमा तय है। जो इस प्रकार है कि आप घर में 4.5 लीटर विदेशी शराब यानी करीब छह बोतल रख सकते हैं। तो वहीं आप 1 लीटर तक देशी शराब रख सकते हैं। आप अपने घर में 12 कैन बीयर भी रख सकते हैं। आखिर में आप अपने घर में 5 पाउच भी रख सकते हैं। हालांकि, प्रति पाउच की मात्रा 200 मिली लीटर ही होनी चाहिए। अगर आप अपने घर में इन सीमाओं से ज्यादा शराब रख रहे हैं। तो यह गैरकानूनी है। इसके लिए आपको जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।
दिल्ली में शराब रखने के नियम
दिल्ली हाईकोर्ट के नियमों के मुताबिक, अगर आपकी उम्र 25 साल या उससे ज्यादा है तो आप अपने घर में 9 लीटर व्हिस्की, रम या वोडका रख सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में आप 18 लीटर बीयर या वाइन भी रख सकते हैं। इसके हिसाब से आप अपनी पार्टी के लिए शराब का स्टॉक तय कर सकते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट के नियमों के मुताबिक, अगर आपकी उम्र 25 साल या उससे ज्यादा है तो आप अपने घर में 9 लीटर व्हिस्की, रम या वोडका रख सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में आप 18 लीटर बीयर या वाइन भी रख सकते हैं। इसके हिसाब से आप अपनी पार्टी के लिए शराब का स्टॉक तय कर सकते हैं।
पंजाब और हरियाणा में शराब रखने के नियम
पंजाब में अगर आप घर में शराब रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ दो बोतल शराब (Indian or Foreign) रख सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको हर साल एक हजार रुपये फीस देकर लाइसेंस बनवाना होगा। जबकि हरियाणा में आप घर में 6 बोतल भारतीय शराब और 18 बोतल विदेशी शराब रख सकते हैं। इससे ज्यादा शराब रखने के लिए आपको 200 रुपये महीने फीस देकर लाइसेंस बनवाना होगा।
पंजाब में अगर आप घर में शराब रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ दो बोतल शराब (Indian or Foreign) रख सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको हर साल एक हजार रुपये फीस देकर लाइसेंस बनवाना होगा। जबकि हरियाणा में आप घर में 6 बोतल भारतीय शराब और 18 बोतल विदेशी शराब रख सकते हैं। इससे ज्यादा शराब रखने के लिए आपको 200 रुपये महीने फीस देकर लाइसेंस बनवाना होगा।
कुछ अन्य राज्यों में शराब रखने के नियम
गोवा में, जहाँ बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, आप अपने घर में 18 बोतल बीयर और 24 बोतल भारतीय शराब रख सकते हैं। महाराष्ट्र में, आपको घर में 6 बोतल शराब रखने की अनुमति है। जबकि राजस्थान में, आप 18 बोतल IMFL (Indian Made Foreign Liquor) रख सकते हैं।
गोवा में, जहाँ बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, आप अपने घर में 18 बोतल बीयर और 24 बोतल भारतीय शराब रख सकते हैं। महाराष्ट्र में, आपको घर में 6 बोतल शराब रखने की अनुमति है। जबकि राजस्थान में, आप 18 बोतल IMFL (Indian Made Foreign Liquor) रख सकते हैं।
इस प्रकार, यदि आप घर पर नए साल की पार्टी आयोजित करने जा रहे हैं, तो आपको अपने राज्य के नियमों के अनुसार शराब स्टोर करनी चाहिए।
