Income Tax Relief 2025: 12.75 लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री, क्या आपको मिलेगा फायदा; ये है पूरा कैलकुलेशन

इस साल के बजट में सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। सालाना 12.75 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने से मध्यम वर्ग के लाखों लोगों को फायदा होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में।
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FM-SITARAMAN
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है, जिसमें सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही उन्होंने अगले हफ्ते नया टैक्स कानून पेश करने की भी बात कही। बजट में सरकार ने 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ दिया जाए तो सालाना 12.75 लाख तक की कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। READ ALSO:-केंद्रीय बजट 2025: करदाताओं को बड़ा तोहफा, अब 2 की जगह 4 साल में दाखिल कर सकेंगे ITR-U

 

सरकार टैक्स फ्री इनकम की सीमा बढ़ाएगी। बजट से पहले ही इस पर चर्चा हो रही थी। केंद्र सरकार ने इसके संकेत भी दिए थे। वित्त मंत्री ने 12.75 लाख कमाने वालों को टैक्स से छूट दी है, लेकिन वह नई टैक्स व्यवस्था के तहत है। अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था अपनाते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 

 


वित्त मंत्री ने बजट में नई टैक्स व्यवस्था के तहत कुल 12.75 लाख को टैक्स फ्री कर दिया है। इन्हें एक रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने पुरानी टैक्स व्यवस्था को चुना है तो उसे बजट में की गई घोषणा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था को लेकर कोई घोषणा नहीं की। वित्त मंत्री ने इसे छुआ तक नहीं।

 

जो भी टैक्स छूट दी जाएगी वह नई टैक्स व्यवस्था को अपनाने वाले करदाताओं को दी जाएगी। हालांकि, यह अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार नई टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कुछ घोषणा जरूर करेगी, लेकिन इस बात की उम्मीद कम ही थी कि पुरानी टैक्स व्यवस्था पर कोई फैसला लिया जाएगा। बजट में सरकार ने खपत को बढ़ावा देने के लिए नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट दी है और उम्मीद है कि सरकार नए टैक्स कानून में भी नई टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा देगी।

 

नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब
अगर नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब की बात करें तो सरकार ने 4 लाख तक की आय पर 0 फीसदी टैक्स, 4 से 8 लाख कमाने वालों पर 5 फीसदी टैक्स और 8 से 12 लाख कमाने वालों पर 10 फीसदी टैक्स तय किया है। वहीं, 12 से 16 लाख सालाना कमाने वालों के लिए 15 फीसदी, 16 से 20 लाख कमाने वालों के लिए 20 फीसदी और 20 से 24 लाख कमाने वालों के लिए 25 फीसदी आयकर तय किया गया है। लेकिन आप इसे देखकर भ्रमित न हों। 12.75 लाख की आय तक आपको अपनी जेब से टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि सरकार यहां तक ​​टैक्स पर छूट देगी। 12 लाख से कम के लिए जो टैक्स स्लैब तय किए गए हैं। उनके आधार पर 12.75 लाख से ऊपर की आय पर टैक्स तय होगा।

 

12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री कैसे?
बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सरकार टैक्स रिबेट देती है। यह न्यू टैक्स रिजीम में 60,000 रुपये तक की टैक्स देनदारी को माफ कर देती है। आइए इसका कैलकुलेशन समझते हैं।

 

0-4 लाख की इनकम – कोई टैक्स नहीं
  • 4-8 लाख की इनकम – 5% टैक्स यानी 20,000 रुपये
  • 8-12 लाख की इनकम – 10% टैक्स यानी 40,000 रुपये
  • कुल टैक्स देनदारी – 20,000 + 40,000 = 60,000 रुपये
  • अब, सेक्शन 87A के तहत 60,000 रुपये तक की टैक्स रिबेट मिल रही है, जिससे 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर इसमें 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें, तो 12.75 लाख रुपये तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाए

 

पुरानी टैक्स व्यवस्था
बजट 2025 में पुरानी टैक्स व्यवस्था वाले करदाता खाली हाथ हैं। सरकार ने उन्हें टैक्स में छूट नहीं दी है। न ही उनके बारे में कोई घोषणा की गई है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 2,50,000 रुपये तक की सालाना आय पर कोई आयकर नहीं लगता है। वहीं, 2,50,001 रुपये से 5,00,000 रुपये के बीच 5% टैक्स लगता है। इसके साथ ही 5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये पर 20% टैक्स और 10,00,000 रुपये से अधिक यानी 10,00,001 रुपये और उससे अधिक पर 30% टैक्स लगता है। सरकार ने इन स्लैब में न तो कोई बदलाव किया है और न ही कोई टैक्स छूट दी है।
SONU

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