Girlfriend Boyfriend के रिलेशनशिप पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- प्यार का मतलब यह नहीं कि प्रेमिका Sex के लिए राजी है

Girlfriend Boyfriend Relationship: हाईकोर्ट ने प्रेमी-प्रेमिका के संबंधों पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि प्यार का मतलब यह नहीं कि लड़की ने sex की सहमति दे दी है।

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केरल हाई कोर्ट (Kerala High Court) ने गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप (Girlfriend-Boyfriend Relationship) पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्यार का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि महिला ने सेक्स करने की (Sex) सहमति दे दी है। 


जस्टिस आर नारायण पिशारदी ने कहा कि किसी की मजबूरी और लाचारी को सहमति बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सहमति और सबमिशन में एक बड़ा अंतर है। सहमति में सबमिशन (Submission) शामिल होता है, लेकिन बातचीत का पालन नहीं होता है। Read Also: इन देशों की महिलाएं होती हैं दुनिया में सबसे खूबसूरत


केरल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?

दरअसल केरल हाईकोर्ट रेप के आरोपी 26 साल के श्याम सिवान की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। श्याम पर उसकी प्रेमिका ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, ट्रायल कोर्ट ने भी श्याम को रेप के का दोषी ठहराया था। जिसके बाद श्याम ने केरल हाईकोर्ट में अपील की थी।


दरअसल युवती का आरोप था कि वह और दोषी श्याम एक-दूसरे से प्यार करते थे। 2013 में श्याम उसे अपने साथ कर्नाटक के मैसूर ले गया था और वहां श्याम ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए थे। युवती का आरोप था कि श्याम ने उसके सारे गहने भी बेच दिए। इसके बाद वो उसे गोवा ले गया जहां उसने एक बार फिर उसके साथ जबरन सेक्स किया। युवती ने बताया कि श्याम ने उसको धमकी दी थी कि अगर वो उसके साथ नहीं गई तो वो उसके घर के सामने आत्महत्या कर लेगा।


मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भले ही कुछ मौकों पर युवती ने श्याम का विरोध नहीं किया, लेकिन इसे सेक्स करने के लिए सहमति नहीं माना जा सकता है। यह एक तरह से पैसिव सबमिशन था क्योंकि पीड़िता के पास कोई विकल्प नहीं था।

हालांकि हाईकोर्ट ने निचली अदालत की तरफ से श्याम को POCSO के तहत दी गई सजा को खारिज कर दिया है, क्योंकि वारदात के समय युवती की उम्र का पता नहीं लग पाया, लेकिन जस्टिस पिशारदी ने अपने आदेश में कहा कि श्याम दोषी है और उसको आईपीसी की धारा 366 और 376 (अपहरण और बलात्कार) के तहत सजा मिलेगी।

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