दिल्ली में पुराने वाहनों पर लगेगी लगाम: 1 जुलाई से EOL गाड़ियों पर होगी सख़्त कार्रवाई, ₹10,000 तक जुर्माना

 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे करेंगे पहचान, 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीज़ल वाहन होंगे ज़ब्त
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DELHI
दिल्ली, [30 June 2025]: दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक बड़ा क़दम उठाने जा रही है। मंगलवार, 1 जुलाई, 2025 से राष्ट्रीय राजधानी में एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों को ज़ब्त करना शुरू कर दिया जाएगा। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, जिन पेट्रोल-डीज़ल गाड़ियों की उम्र पूरी हो चुकी है, उन्हें पेट्रोल पंपों या सार्वजनिक जगहों पर पाए जाने पर ज़ब्त कर लिया जाएगा।READ ALSO:-जुलाई से बढ़ेगा बिजली बिल: हर उपभोक्ता से वसूले जाएंगे 1.97% अतिरिक्त शुल्क, उपभोक्ता परिषद बोली – "33,122 करोड़ सरप्लस है तो अधिभार क्यों?"

 

क्या हैं EOL वाहन और कितना लगेगा जुर्माना?
CAQM के निर्देशों के मुताबिक, 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीज़ल वाहन EOL वाहन माने जाएंगे। इन वाहनों के मालिकों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा:
  • EOL चार पहिया वाहनों के मालिकों पर ₹10,000 का जुर्माना।
  • EOL दोपहिया वाहन मालिकों पर ₹5,000 का जुर्माना। यह जुर्माना टोइंग और पार्किंग फ़ीस के अतिरिक्त होगा।

 

इसके साथ ही, मालिकों को एक अंडरटेकिंग भी जमा करनी होगी कि इन वाहनों का इस्तेमाल या पार्किंग किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं की जाएगी और उन्हें दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से हटा लिया जाएगा।

 

ANPR कैमरे करेंगे पहचान, नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीज़ल
इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली के लगभग 500 ईंधन स्टेशनों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं।

 

कैसे काम करेगा सिस्टम:
  • जब कोई वाहन पेट्रोल पंप पर आएगा, तो ANPR कैमरा उसकी नंबर प्लेट को स्कैन करेगा।
  • यह डेटा तुरंत केंद्रीय VAHAN डेटाबेस से चेक किया जाएगा, जिससे वाहन की उम्र का पता चल सके।
  • यदि वाहन EOL पाया जाता है, तो सिस्टम पेट्रोल पंप कर्मचारियों को सचेत करेगा कि इस वाहन में ईंधन न भरा जाए।
  • यह उल्लंघन रिकॉर्ड किया जाएगा और प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जाएगा, जो वाहन को ज़ब्त करने और स्क्रैप करने जैसी कार्रवाई कर सकेंगी।

 

ज़ब्त वाहनों को स्क्रैपिंग फ़ेसिलिटी भेजा जाएगा
प्रवर्तन एजेंसियां दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों से EOL वाहनों को हटाने के लिए नियमित अभियान चलाएंगी और CAQM के पर्यावरण विभाग को हर दिन रिपोर्ट भेजेंगी। यदि कोई EOL वाहन सड़क पर या सार्वजनिक क्षेत्र में पार्क किया हुआ पाया जाता है, तो उसे तत्काल ज़ब्त कर लिया जाएगा और सभी ज़ब्त वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग फ़ैसिलिटी (RVSF) में भेजा जाएगा।

 

यदि कोई वाहन मालिक अपनी EOL कार को दिल्ली से बाहर ले जाना चाहता है, तो उसे वाहन की एक्सपायरी डेट के साथ एक साल के भीतर 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट (NOC)' भी लेना होगा।

 OMEGA

NCR के अन्य ज़िलों में भी लागू होगा नियम
दिल्ली सरकार 1 जुलाई से इस प्रणाली को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली से सटे NCR के पांच अन्य उच्च वाहन घनत्व वाले ज़िलों में भी 1 नवंबर, 2025 से यही प्रणाली लागू की जाएगी। इन ज़िलों में गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, गाज़ियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत शामिल हैं। इन ज़िलों के ईंधन स्टेशनों पर भी इसी उद्देश्य से ANPR कैमरे लगाए जाएंगे और यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर, 2025 तक पूरी हो जाएगी।

 

पूरे NCR क्षेत्र में ANPR कैमरे लगाने के लिए 31 मार्च, 2026 तक का समय दिया गया है, जिसके बाद 1 अप्रैल, 2026 से EOL वाहनों के लिए ईंधन देने से मना करना शुरू कर दिया जाएगा।

 

CAQM द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में इस समय 62 लाख EOL वाहन हैं, जिनमें से 41 लाख दोपहिया वाहन हैं। वहीं, NCR ज़िलों में EOL वाहनों की कुल संख्या लगभग 44 लाख है। इस नए नियम से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में कितनी मदद मिलेगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
SONU

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