दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में, 7 आरोपियों से पूछताछ करेगी एजेंसी; CBI मामले में जमानत पर सुनवाई 21 मार्च को
ईडी ने शराब घोटाले में मनी ट्रेल की जांच के दौरान गुरुवार को तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से पूछताछ की। इस दौरान ईडी ने उन्हें यह कहते हुए गिरफ्तार किया था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
Fri, 10 Mar 2023
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राजधानी के राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत और रिमांड पर बहस हुई। मनीष सिसोदिया की जेल से बाहर निकलने की राह फिलहाल आसान नहीं दिख रही है। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट ने उनकी 7 दिन की रिमांड ईडी को दे दी है। अब सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहना होगा। मनीष सिसोदिया आज जनता की राय नहीं ले सके। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 मार्च तय की है। फिलहाल सिसोदिया को 21 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रहना होगा। साथ ही उन्हें 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहना होगा। ईडी ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत की मांग की थी।Read Also:-H3N2 Influenza : कोरोना की तरह देश में पहली बार फैल रहे H3N2 इन्फ्लुएंजा से हुई 2 मौतें, कर्नाटक-हरियाणा के थे दोनों मरीज, देश में अब तक 90 मामले
अभी तक दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम नहीं था, लेकिन अब ईडी ने इन दोनों नेताओं के नाम कोर्ट में विधिवत ले लिए हैं। ईडी ने कहा कि दोनों को भी मामले की पूरी जानकारी थी और उनकी सहमति भी थी। ईडी की टीम ने शुक्रवार दोपहर सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में AAP नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 मार्च तक ED की रिमांड पर भेज दिया है। pic.twitter.com/TnC1ThIIdn
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 10, 2023
ईडी ने कहा कि यह व्यवस्था बाद में की गई। ईडी ने अपनी दलील में कहा कि हालांकि इस फैसले को मंत्रियों के समूह ने बताया है, लेकिन सच यह है कि एक शख्स के अलावा किसी और को इसकी जानकारी नहीं थी। ईडी ने अदालत में अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि पूरे सिंडिकेट का नेतृत्व विजय नायर कर रहे थे। कविता की मुलाकात विजय नायर से ही हुई थी। इस संबंध में ईडी ने के कविता और विजय नायर के बीच हुई वॉट्सऐप चैट का स्क्रीनशॉट पेश किया है।
#WATCH दिल्ली: AAP नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया।#DelhiExcisePolicyCase pic.twitter.com/zqtXJmjUvH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 10, 2023
कोर्ट में दलील पेश करते हुए ईडी ने बताया कि यह सब मनीष सिसोदिया के इशारे पर हो रहा था। इसमें अवैध रूप से शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, जबकि इस संबंध में कोई प्रस्ताव न तो मंत्री समूह की बैठक में रखा गया और न ही अन्य मंचों पर चर्चा हुई। बल्कि इसकी जानकारी सिसोदिया को ही थी।
बता दें कि ईडी ने आबकारी नीति घोटाले में कथित रूप से सिसोदिया को गुरुवार शाम तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. उधर, आज सुबह विशेष अदालत में अर्जी दाखिल कर सिसोदिया को दस दिन की पुलिस हिरासत में भेजने की मांग की गयी. इसके साथ ही ईडी ने कोर्ट में दलील दी है कि सिसोदिया के कहने पर ही नियम में बदलाव किया गया था। भ्रष्टाचार के इस खेल में मनीष सिसोदिया को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि कुछ कारोबारियों की कमाई के लिए एक्साइज पॉलिसी में व्यवस्था की गई थी। मार्जिन को बढ़ाकर 12 फीसदी करने का फैसला किया गया।
ईडी के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले सिसोदिया से आठ घंटे तक पूछताछ की गई थी, लेकिन वह मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। इन आरोपों के साथ ही ईडी ने कोर्ट में सिसोदिया की पुलिस हिरासत की मांग भी की है। मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में हो रही है।
ईडी ने सीबीआई की ओर से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा का बयान भी अदालत में रखा है। इसमें दिनेश अरोड़ा ने कबूल किया है कि वह राशि के बंटवारे को देख रहे थे। मतलब यह तय कर रहा है कि किसको कितनी रकम देनी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि दिनेश अरोड़ा को राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बुलाया था। उन्हें चुनाव में सहयोग करने का निर्देश दिया गया।
गिरफ्तारी 26 फरवरी को हुई थी
राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी के दौरान सीबीआई मामले में उनकी ओर से दायर जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होगी। यह अर्जी मनीष सिसोदिया की ओर से 6 मार्च को दाखिल की गई थी। उस समय कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगते हुए अर्जी पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की थी। वहीं, मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी के दौरान सीबीआई मामले में उनकी ओर से दायर जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होगी। यह अर्जी मनीष सिसोदिया की ओर से 6 मार्च को दाखिल की गई थी। उस समय कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगते हुए अर्जी पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की थी। वहीं, मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
जमानत पर सुनवाई
सिसोदिया की जमानत अर्जी को लेकर राजनीति भी गरमा गई है। एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी की आड़ में भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज सिसोदिया को सीबीआई मामले में जमानत मिल गई होती। वजह यह है कि सीबीआई के पास उनकी जमानत रोकने का कोई पुख्ता आधार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिसोदिया को जेल में रखने के लिए ईडी को लगा दिया और उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है।
सिसोदिया की जमानत अर्जी को लेकर राजनीति भी गरमा गई है। एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी की आड़ में भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज सिसोदिया को सीबीआई मामले में जमानत मिल गई होती। वजह यह है कि सीबीआई के पास उनकी जमानत रोकने का कोई पुख्ता आधार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिसोदिया को जेल में रखने के लिए ईडी को लगा दिया और उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है।
