दिल्ली में 'गाड़ियों की उम्र' का मीटर: 1 जुलाई से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां होंगी 'फ्यूललेस'!
प्रदूषण पर लगाम कसने को CAQM का कड़ा निर्देश, पेट्रोल पंपों पर लग रहे ANPR कैमरे; जानिए क्या करें वाहन मालिक
May 24, 2025, 16:48 IST
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब 'बूढ़ी' गाड़ियों की खैर नहीं! वायु प्रदूषण के खिलाफ निर्णायक जंग छेड़ते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस साल 1 जुलाई से 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां दिल्ली के किसी भी पेट्रोल या सीएनजी पंप से ईंधन नहीं ले पाएंगी। यह ऐतिहासिक कदम कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के सख्त निर्देशों के बाद उठाया जा रहा है। इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से दिल्ली की हवा को साफ करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
क्या है नया और कड़ा नियम?
दरअसल, अप्रैल 2025 में CAQM ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि 1 जुलाई से सभी 'एंड ऑफ लाइफ' (EoL) यानी अपनी तय उम्र पार कर चुकी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल देना बंद किया जाए। इस निर्देश में डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 साल की अधिकतम समय सीमा तय की गई है।
इस नियम की निगरानी के लिए ही पेट्रोल पंपों पर अत्याधुनिक ANPR कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट को तुरंत स्कैन करके उनकी उम्र का पता लगाएंगे। यदि कोई गाड़ी निर्धारित समय सीमा से अधिक पुरानी पाई जाती है, तो उसे स्वचालित रूप से ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन कैमरे या किसी अन्य निगरानी प्रणाली द्वारा 'पुराने वाहन' के रूप में चिह्नित होता है, तो उसे ईंधन नहीं मिलेगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहन को तुरंत जब्त किया जा सकता है और मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
तो क्या करें 'बूढ़ी' गाड़ी के मालिक?
जिन वाहन मालिकों के पास 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन हैं, उनके लिए अब कुछ ही विकल्प बचे हैं:
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गाड़ी को स्क्रैप करें: सबसे सीधा विकल्प अपनी पुरानी गाड़ी को आधिकारिक स्क्रैपिंग सेंटर्स पर ले जाकर कबाड़ में बदल देना है। इससे आपको सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के तहत कुछ लाभ भी मिल सकते हैं।
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NOC लेकर बाहर ले जाएं: यदि आप अपनी गाड़ी को दिल्ली-एनसीआर से बाहर किसी दूसरे राज्य में ले जाना चाहते हैं, तो आपको दिल्ली के परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा। इसके बिना आप अपनी गाड़ी को दिल्ली की सीमा से बाहर नहीं ले जा पाएंगे।
दिल्ली में कुल मिलाकर लगभग 400 पेट्रोल पंप और 160 सीएनजी स्टेशन हैं। अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश पंपों पर ANPR कैमरे लगाने का काम पूरा हो चुका है, और शेष 10-15 पंपों पर यह काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। यह कदम दिल्ली को स्वच्छ हवा के लक्ष्य की ओर एक और कदम आगे बढ़ाएगा।
