राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा - हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कथित दोहरी नागरिकता के दावे वाली PIL निपटाई; केंद्र सरकार के ब्योरे पर किया भरोसा
Updated: May 5, 2025, 16:02 IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। इस याचिका में दावा किया गया था कि राहुल गांधी के पास कथित तौर पर दोहरी नागरिकता है, जो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराती है।READ ALSO:-UP के लाखों स्कूली छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की अब 'डिजिटल हाजिरी', 2025-26 सत्र से लागू होगी नई व्यवस्था
क्या था मामला?
यह जनहित याचिका कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी न केवल भारत के नागरिक हैं, बल्कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है। इस आधार पर, याचिका में तर्क दिया गया था कि राहुल गांधी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(ए) का उल्लंघन करते हैं, जिसके तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए केवल भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। याचिकाकर्ता ने इसी आधार पर राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से माँगा था ब्योरा
मामले की सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने इस संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार का रुख जानने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में अब तक की गई कार्यवाही और उपलब्ध तथ्यों का विस्तृत ब्योरा पेश करने को कहा था।
सरकार के जवाब के बाद याचिका खारिज
केंद्र सरकार ने कोर्ट के समक्ष इस मामले में अपनी रिपोर्ट और संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए। सरकार की ओर से दिए गए ब्योरे और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस मामले में उसके हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के दावों को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आलोक में पर्याप्त नहीं माना और जनहित याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया।
कोर्ट के इस निर्णय से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उठाए जा रहे कानूनी सवालों पर फिलहाल विराम लग गया है। याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को लेकर दायर की गई PIL का कोई आधार नहीं रह गया है।
