कोरोना : गृहमंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, 1 फरवरी से होंगी लागू

 | 

गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के मद्देनजर नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी। इसके साथ ही स्विमिंग पूल में भी जनता के प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। सभी तरह की प्रदर्शनियों के आयोजन की छूट दे दी गई है। वहीं धार्मिक, राजनीतिक सम्मेलनों की छूट देने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी गई है। हवाई यात्रा और आसान किया जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशानिर्देश लागू करने का आदेश जारी किया है। यह 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी होगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड के लिए जरूरी नियंत्रण, उपायों और एसओपी को जारी रखने और लागू करवाने की जिम्मेदारी होगी।

सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों में पहले से ही बैठने की क्षमता का 50 फीसदी तक की अनुमति थी। अब उन्हें इससे ज्यादा बैठाने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक संशोधित एसओपी भी जारी किया जाएगा।

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।