बस में मोबाइल पर गाना बजाने या वीडियो चलाने पर पाबंदी, हाईकोर्ट ने कहा- ऐसा करने वाले यात्री को उतार दो बस से नीचे

 अदालत ने आदेश में साफ कहा है कि यदि ऐसा कृत्य करने पर यात्री को बस से उतार दिया गया है तो वह बस का किराया वापस नहीं मांग सकता है।

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अब रोडवेज बसों में यात्रा करने के दौरान अपने मोबाइल फोन के स्पीकर पर गाने बजाना या वीडियो चलाना यात्रियों को भारी पड़ सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बसों में मोबाइल पर तेज आवाज में गाने बजाने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में अदालत में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि कोई यात्री कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा के दौरान मोबाइल पर गाने बजाता या वीडियो चलाता मिले तो बस कंडक्टर या चालक उस यात्री को तत्काल बस से नीचे उतार सकता है। Read Also : Manipur News: सेना के काफिले पर आतंकी हमला, कमांडिंग ऑफिसर शहीद, पत्नी और बच्चे समेत 6 की मौत

 

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पहले विनम्रता से स्पीकर मोड में गाने बंद करने को कहें

कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बसों में यात्रियों को अपने मोबाइल स्पीकर पर गाने बजाने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के अनुसार यदि कोई यात्री ऐसा करता है तो कंडक्टर पहले तो यात्री से विनम्रता से स्पीकर मोड को बंद कर इयरफोन में गाने सुनने को कहे, यदि यात्री उनकी बात नहीं माने तो वह उसे बस से नीचे उतार सकते हैं। अदालत ने कहा कि इस दौरान चालक तब तक बस को रोक सकते हैं जब तक यात्री नीचे न उतर जाए। Read Also : ABP C-Voter Survey: उत्तर प्रदेश में घट सकती हैं BJP की सीटें, सपा को बड़ा फायदा, जानें क्या है जानें जनता का मूड

 

यात्री नहीं मांग सकता किराया

अदालत ने आदेश में साफ कहा है कि यदि ऐसा कृत्य करने पर यात्री को बस से उतार दिया गया है तो वह बस का किराया वापस नहीं मांग सकता है। राज्य परिवहन निगम की जनसंपर्क अधिकारी लता टीएस के मुताबिक इस आदेश को तुरंत लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा- “यात्रियों द्वारा बसों में तेज संगीत बजाना अन्य यात्रियों के साथ-साथ ड्राइवर और कंडक्टर को भी परेशान करता है। इसलिए हम तुरंत नियम लागू कर रहे हैं। सभी ड्राइवरों और कंडक्टरों को नए नियम के बारे में बताया जा रहा है”। Read Also : Pollution पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- Delhi-NCR में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाओ, 2 दिन में ठीक करो हालात

 

लता ने कहा कि यात्रियों द्वारा बसों में तेज संगीत बजाये जाने के बारे में कई शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद परिवहन विभाग के कर्मचारियों की आपत्ति पर कई बार बहस भी हो जाती है। उन्होंने कहा- “बिना किसी उचित नियम के, कर्मचारी ऐसी स्थितियों में असहाय थे, लेकिन अब वे ऐसे यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। Read Also: Meerut: भीषण सड़क हादसा, 2 भाइयों को ट्रक ने कुचला, सड़क पर खून ही खून, हाथ-पैर हुए शरीर से अलग

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