आर्यन की जमानत के लिए कोर्ट में हुई तीखी बहस, रिया चक्रवर्ती के केस का भी दिया हवाला, फिर भी NCB को रिमांड मिली

आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में कहा कि वे अधिकार के तौर पर आर्यन की जमानत नहीं मांग रहे हैं। उनके मुवक्किल आर्यन खान को एनसीबी की टीम ने क्रूज पर से हिरासत में नहीं लिया है।

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aryan khan involved in drugs party
शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के मामले में बेल नहीं मिली है। कोर्ट ने आर्यन को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा है। एनसीबी ने कोर्ट से आर्यन समेत हिरासत में लिए गए सभी 9 लोगों की 11 दिन की कस्टडी की मांग की थी। कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 7 अक्टूबर तक की रिमांड दी है।

 

आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में कहा कि वे अधिकार के तौर पर आर्यन की जमानत नहीं मांग रहे हैं। उनके मुवक्किल आर्यन खान को एनसीबी की टीम ने क्रूज पर से हिरासत में नहीं लिया है। आर्यन को वहां पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। जिसके बाद आर्यन अपने दोस्त के साथ वहां गए थे। वकील ने आर्यन के हवाले से कहा कि आर्यन को यह तक नहीं पता था कि उसे कौन सा केबिन अलॉट किया गया है।

 

कोर्ट में बहस के दौरान वकील ने कहा कि आर्यन ने क्रूज पर जाने के लिए कोई फीस नहीं दी थी, न ही वो पार्टी के आयोजकों को जानता है। वहीं एनसीबी ने भी अपनी रिपोर्ट में आर्यन के पास से मोबाइल के अलावा कोई बरामदगी नहीं दिखाई है। आर्यन के दोस्त के पास से 6 ग्राम चरस मिली थी, इसीलिए उसे भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन आर्यन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

 

वकील सतीश मानशिंदे ने आगे कहा कि एनसीबी ने रिमांड मांगने के लिए जो बरामदगी दिखाई है वो दूसरे आरोपियों के पास से बरामद हुई है, लेकिन इसे आर्यन से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा एनसीबी यह भी दावा कर रही है कि आर्यन अतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी से जुड़ा हुआ है। वकील ने कहा कि आर्यन ने लंबा समय विदेश में गुजारा है, लेकिन वहां उसका किसी ड्रग तस्कर, सप्लायर से कोई लेना देना नहीं था। आर्यन के चैट्स या अन्य किसी भी चीज से यह साबित नहीं होता, अगर चैट में ड्रग्स के बारे में कोई बातचीत की है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आर्यन ड्रग्स तस्करी से जुड़ा हुआ है। इस दौरान वकील ने रिया चक्रवर्ती के मामले का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती के केस में भी धारा 27ए हटाई गई थी। इसलिए आर्यन को जमानत दी जाए।

 

वकील सतीश मानशिंदे का पक्ष सुनने के बाद सरकारी वकील अद्वैत सेतना ने कोर्ट से कहा कि हम आर्यन की कस्टडी की मांग कर रहे हैं, इसके पहले जमानत मांगी ही नहीं जा सकती।  ASG ने कोर्ट को बताया कि जिन लोगों को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है आर्यन भी शिप पर उन लोगों के साथ मौजूद था। आर्यन और उन सभी के बीच नशीली दवाओं को लेकर बातचीत हो रही थी। ऐसे में इसकी जांच होनी जरूरी है।

 

व्हाट्एसपर चैट को लेकर सतीश मानशिंदे द्वारा उठाए सवालों का जवाब देते हुए एएसजी ने कहा कि यह गलत नहीं है कि चैट में हुई बाते रिमांड की सुनवाई के लिए प्रासंगिक नहीं है, लेकिन यह चैट अनजान लोगों के साथ है। चैट में ड्रग्स की थोक खरीदी के बारे में बात हुई है। ऐसे में यह जांच का विषय है। उसके सोर्स और लिंक्स खंगालने जरूरी हैं।

 

एएसजी ने कहा कि इसी चैट से साबित होता है कि आर्यन और बाकी लोग लगातार कॉन्टेक्ट में थे। आप उन लोगों के साथ पकड़े गए जिनके पास यह प्रतिबंधित सामग्री पाई गई थी। ड्रग्स डीलर्स के साथ आपकी बातचीत होती है। ये सभी परिस्थितियां जांच की ओर ले जा रही हैं। हम जांच के प्रारंभिक चरण में हैं। इसलिए जमानत देने की बजाय कोर्ट कस्टडी का समय बढ़ाने पर विचार करे।

 

आर्यन पर लगी हैं ये धाराएं

आर्यन खान पर ड्रग्स का सेवन करना, जानबूझकर ड्रग्स लेना और ड्रग्स खरीदने के आरोप में NDPC 8 C, 20 B, 27 और 35 की धाराएं लगाई गई हैं। इन्हीं के तहत आर्यन की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक आर्यन के पास से किसी ड्रग की बरामदगी भी नहीं हुई है। हालांकि आर्यन खान ने स्वीकार किया है कि उसने ड्रग्स का सेवन किया था, लेकिन उसने साफ कहा कि उसने किसी तरह की ड्रग्स खरीदने नहीं खरीदी है।

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