Sedition Law : राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, जिस पर इस कानून के तहत दर्ज हैं मुकदमे, वह कोर्ट जा सकते हैं

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supreme court of India
Sedition Law :  राजद्राेह कानून के प्रयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court verdict in Sedition Law) का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी है। वहीं, यह भी कहा है कि अगली सुनवाई होने तक इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हो सकेगा। 

 

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून को लेकर सुनाई हुई। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम सरकार को 124ए के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की अनुमति दे रह हैं। जो देशद्रोह को अपराध बनाती है। सरकार इस पर विचार करके बताए।

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दर्ज नहीं होगा इस कानून के तहत मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई में कहा कि सरकार इसके प्रावधानों पर विचार करे। पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी होने तक केंद्र व राज्य सरकारें राजद्रोह कानून Sedition Law के तहत मुकदमा दर्ज नहीं कर सकेंगी। 

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कोर्ट जा सकते हैं 

वहीं, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि जिस पर इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज है वह अब कोर्ट जा सकते हैं। अगली सुनवाई होने तक यह कानून प्रभाव में नहीं रहेगा। अर्थात इसके तहत किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकेगा। 

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जुलाई में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह के आरोप से संबंधित सभी लंबित मामले, अपील और कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए। आरोपियों को जो राहत दी गई है, वह जारी रहेगी। इस प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जुलाई में सुनवाई होगी। 

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