1 अक्टूबर से नौकरीपेशा लोगों की जिंदगी में होगा बड़ा बदलाव, हफ्ते में 3 दिन मिलेगी छुट्‌टी, 4 दिन जाना होगा दफ्तर

 लेबर कोड के नियमों (New Wage Code) से कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का विकल्प मिल सकता है। हफ्ते में पांच या छह दिन की जगह सिर्फ 4 दिन काम करने का बेनेफिट मिल सकता है

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नौकरीपेशा लोगों को अगले महीने बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मोदी सरकार (Modi govt) 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। लेबर कोड के नियमों (New Wage Code) से कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का विकल्प मिल सकता है। हफ्ते में पांच या छह दिन की जगह सिर्फ 4 दिन काम करने का बेनेफिट मिल सकता है, हालांकि इससे आपके एक दिन के काम के घंटे 9 से बढ़कर 12 घंटे हो सकते हैं। Read Also : CM योगी के UP में 2020 में महिलाओं पर हुए सबसे ज्यादा अपराध, बलात्कार में नंबर 2 और हत्याओं व अपहरण में यूपी है नंबर 1

 

नौकरी हो सकती है 12 घंटे की

नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि, लेबर यूनियन 12 घंटे नौकरी करने का विरोध कर रही हैं. कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है। कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना होगा।

 

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हफ्ते में 3 दिन मिलेगी छुट्टी

नए लेबर कोड में नियमों में ये विकल्प भी रखा जाएगा, जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। नए नियमों के तहत काम करने के घंटों की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 घंटे रखी गई है, ऐसे में काम के दिन घटकर 5 से 4 हो सकते हैं। वहीं हफ्ते में तीन की छुट्टी मिलेगी। Read Also : UP Assembly Election: UP में AAP सरकार बनीं तो 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को दी जाएगी आसीमित बिजली मुफ्त

 

सैलरी से जुड़े अहम नियम 1 अक्टूबर से बदलेंगे

सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए ज्यादा समय देने के कारण इन्हें टाल दिया गया। लेबर मिनिस्ट्री के मुताबिक सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 जुलाई से नोटिफाई करना चाहते थे, लेकिन राज्यों ने इन नियमों को लागू करने के लिए और समय मांगा जिसके कारण इन्हें 1 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया। अब लेबर मिनिस्ट्री और मोदी सरकार लेबर कोड के नियमों को 1 अक्टूबर तक नोटिफाई करना चाहती है। संसद ने अगस्त 2019 को तीन लेबर कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन, काम की सुरक्षा, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े नियमों में बदलाव किया था। ये नियम सितंबर 2020 को पास हो गए थे।

 

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वेतन घटेगा और PF बढ़ेगा

नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन का स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। बेसिक सैलरी बढ़ने से PF और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें जानें वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। अगर ऐसा होता है जो आपके घर आने वाली सैलरी घट जाएगी रिटायरमेंट पर मिलने वाला PF और ग्रेच्युटी का पैसा बढ़ जाएगा।

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