पत्नी दूसरे के साथ भाग गई तो 17 साल में कर दी 16 महिलाओं की हत्या, 22वीं बार हुआ गिरफ्तार

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एक साइको किलर जो 16 महिलाओं की हत्या कर चुका, 21 बार जेल जा चुका, लेकिन इसके बाद उसने अपना रवैया नहीं बदला और हत्याओं का सिलसिला जारी रखा। लंबे समय से यह पागल हत्यारा तेलंगाना की राचाकोंडा पुलिस के लिए सर दर्द बना हुआ था, लेकिन अब पुलिस ने अब इसे पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि उसपर 21 मामले दर्ज हैं, जिनमें 16 मामले हत्या के, जबकि 4 संपत्ति चुराने और एक जेल से भागने का मामला है। इतना ही नहीं यह पागल हत्यारा उम्रकैद की सजा पा चुका है, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे रिहा कर दिया था।

हैदराबाद शहर के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया, 'आरोपी रामूलू जब वह 21 साल का था, तो उसके माता-पिता ने उसकी शादी कर दी, लेकिन कुछ ही समय में उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भाग गई। इसके बाद रामुलू महिलाओं पर भड़ास निकालने के लिए सिरियल लिकर बन गया। साल 2003 से अब तक उसने 16 हत्याएं की हैं। आरोपी संपत्ति की चोरी के मामलों में भी शामिल रहा है।'

साल 2011 में पहली बार हुई थी सजा

साल 2011 में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश रंगा रेड्डी जिले ने आरोपी रामुलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 21 फरवरी, 2011 को 500 रुपये का जुर्माना लगाया। अंजनी कुमार ने कहा, 'केंद्रीय कारागार चेरलापल्ली में आजीवन कारावास के दौरान, रामूलु को 1 दिसंबर, 2011 को एर्रागड्डा स्थित मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। बाद में वह पांच अन्य कैदियों के साथ मानसिक अस्पताल से भाग गया था।

इस संबंध में फरार कैदियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया। भागने के बाद आरोपी रामुलु ने पांच और हत्याएं की जिसमें बोवेनपल्ली पुलिस स्टेशन (दो मामले), चंदा नगर पुलिस स्टेशन (दो मामले) डुंडीगल पुलिस स्टेशन (एक मामला) शामिल है। उसे बोवेनपल्ली पुलिस ने पांच मामलों में 13 मई, 2013 को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद रामूलु को तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दी और अक्टूबर, 2018 को उसे जेल से रिहा कर दिया गया था।'

इसके बाद उसने फिर से एक शमीपेट और दूसरा पाटनचेरू पुलिस थानान्तर्गत दो हत्याएं कीं। उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उसे सेंट्रल जेल चेरलापल्ली से रिहा कर दिया गया।'

चांदी की चीजें भी चोरी कर घटनास्थल से फरार

कमिश्नर ने बताया कि 10 दिसंबर, 2020 को आरोपी बाला नगर (साइबराबाद) के कैंपस में गया और 35 से 45 साल की उम्र की एक अज्ञात महिला को फंसा लिया। उसने महिला को अपने साथ शराब पीने के लिए मना लिया। वह महिला को सिद्दीपेट के मूलगुप थाने के जाप्ता सिंगयापल्ली गांव के एकांत वाले इलाके में ले गया। यहां दोनों ने शराब पी जिसके बाद आरोपी ने साड़ी से गला घोंटकर महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने मृतक के पास से चांदी की चीजें भी चोरी कर ली और घटनास्थल से फरार हो गया।

कुमार ने कहा 'उसने फिर भी अपना रवैया नहीं बदला और फिर से एक शमीपेट और दूसरा पाटनचेरू पुलिस थानान्तर्गत दो हत्याएं कीं। उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उसे सेंट्रल जेल चेरलापल्ली से रिहा कर दिया गया।'

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