UP : रिटेल स्टोर ने ग्राहक से कैरी बैग के पैसे वसूले, उपभोक्ता फोरम ने लगाया 35 हजार रुपये का जुर्माना
किसी भी शॉपिंग स्टोर में पैसे लेकर कैरी बैग देना आम बात हो गई है। अक्सर ग्राहक इसका विरोध भी करते हैं। इस पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। सुनवाई के बाद फोरम ने रिटेल स्टोर पर 35,018 रुपए का जुर्माना लगाया है।
Jan 17, 2025, 16:23 IST
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किसी भी शॉपिंग स्टोर में पैसे लेकर कैरी बैग देना आम बात हो गई है। अक्सर ग्राहक इसका विरोध भी करते हैं। लखनऊ में ऐसा ही मामला सामने आया है। शॉपिंग सेंटर में संचालित एक निजी रिटेल स्टोर ने एक ग्राहक से कैरी बैग के 18 रुपये वसूले। इस पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। सुनवाई के बाद फोरम ने रिटेल स्टोर पर 35,018 रुपये का जुर्माना लगाया है। READ ALSO:-मेरठ : फर्जी जज ने असली महिला जज को प्रेम जाल में फंसाया, शादी से इंकार करने पर दे रहा उठवा लेने की धमकी
जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराने वाले ग्राहक के अधिवक्ता शशिकांत शुक्ला के मुताबिक उनके मुवक्किल ने लखनऊ के एक निजी रिटेल स्टोर से शॉपिंग की थी। इस दौरान जब उसने कैरी बैग मांगा तो उससे 18 रुपये मांगे गए। ग्राहक ने कैरी बैग शुल्क को गलत बताते हुए विरोध किया, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा दी गई।
अधिवक्ता के मुताबिक सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक के पक्ष में आदेश देते हुए कहा कि कैरी बैग का शुल्क जबरन नहीं वसूला जा सकता। जिला उपभोक्ता फोरम ने रिटेल स्टोर पर कैरी बैग के लिए वसूले गए 18 रुपये के अलावा 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अधिवक्ता के अनुसार जिला उपभोक्ता फोरम का यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों को लेकर नजीर बन सकता है। इससे शॉपिंग सेंटरों में कैरी बैग के नाम पर मनमानी कीमत वसूलने के मामले में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।