मेरठ जेल में बंद मुस्कान और साहिल से सरकारी वकील ने की मुलाकात, जाना हत्याकांड का सच
वकील रेखा जैन ने आरोपियों से पूछे 15 सवाल, मुस्कान ने साहिल से जेल में मुलाकात कराने की गुजारिश की
Mar 29, 2025, 14:18 IST
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मेरठ: मेरठ जेल में बंद सौरभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल से शुक्रवार शाम को सरकारी वकील ने मुलाकात की। वरिष्ठ अधिवक्ता रेखा जैन, जिन्हें इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए नियुक्त किया गया है, अपनी टीम के तीन अन्य वकीलों - एडवोकेट नासिर अहमद, एडवोकेट अंबर सहारण और एडवोकेट चंद्रिका कौशिक - के साथ जेल पहुंचीं। उन्होंने अलग-अलग बैरकों में मुस्कान और साहिल से मुलाकात कर उनसे हत्याकांड से संबंधित विस्तृत जानकारी हासिल की।READ ALSO:-मेरठ के सरधना में कन्फेक्शनरी की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पी रहे युवक पर जानलेवा हमला, गोली लगने से हालत गंभीर
मुस्कान ने वकील रेखा जैन से गुजारिश की कि वह जेल में उसकी और साहिल की मुलाकात करवा दें। इस पर एडवोकेट रेखा जैन ने मुस्कान से पूछा कि क्या उन दोनों ने कोर्ट मैरिज की है? उन्होंने मुस्कान को बताया कि यदि वह अपनी शादी का कोई वैध प्रमाण पेश कर सकती है, तो जेल नियमों के अनुसार पति-पत्नी को 15 दिनों में एक बार मुलाकात करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, मुस्कान अपनी शादी का कोई भी सबूत पेश करने में असमर्थ रहीं।
मुलाकात के दौरान एडवोकेट रेखा जैन ने मुस्कान और साहिल से हत्याकांड से जुड़े लगभग 15 महत्वपूर्ण सवाल पूछे, जिनका उद्देश्य घटना की तह तक जाना और आरोपियों के बयानों को समझना था। ये प्रमुख प्रश्न इस प्रकार थे:
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वारदात के दिन वास्तव में क्या हुआ था?
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ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनीं जिसके कारण तुम दोनों हत्या करने पर मजबूर हो गए?
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तुम्हारा और साहिल का आपस में क्या रिश्ता था?
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साहिल, तुम मुस्कान को कब से जानते हो और तुम्हारी पहली मुलाकात कब हुई थी?
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तुम दोनों के बीच संबंध किस स्तर तक थे?
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मुस्कान, तुम्हारे और सौरभ के बीच कैसे संबंध थे?
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मुस्कान, तुम्हारे और सौरभ के बीच कितने समय से और किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था?
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मुस्कान, क्या तुम सौरभ को तलाक देना चाहती थी?
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सौरभ तुम्हें तलाक क्यों नहीं देना चाहता था?
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मुस्कान, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं?
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मुस्कान, तुम्हारी मां ने ही तुम्हें फांसी देने की बात कह दी, क्या वह तुमसे शुरुआत से ही नाराज हैं?
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वारदात के दिन क्या तुम दोनों ने किसी प्रकार का नशा कर रखा था?
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साहिल और मुस्कान, क्या तुम दोनों ने कोर्ट या किसी मंदिर में शादी की है?
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सौरभ की हत्या के बाद तुम दोनों कहां गए और तुमने क्या-क्या किया?
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पुलिस तुम दोनों तक कैसे पहुंची और तुम्हें पुलिस कहां-कहां ले गई?
यह उल्लेखनीय है कि मुस्कान और साहिल ने ही मेरठ जेल के वरिष्ठ अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा से सरकारी वकील उपलब्ध कराने की मांग की थी। मुस्कान ने जेल प्रशासन को बताया था कि उसके घर वाले उससे नाराज हैं और वे उसका केस नहीं लड़ेंगे। इसलिए, उसे अपना पक्ष रखने के लिए एक सरकारी वकील की आवश्यकता है। उनकी इस मांग पर ही सीनियर एडवोकेट रेखा जैन को यह मामला सौंपा गया है, और उनकी सहायता के लिए एडवोकेट नासिर अहमद, अंबर सहारण और चंद्रिका कौशिक को नियुक्त किया गया है। ये तीनों वकील एडवोकेट रेखा जैन के पैनल में शामिल हैं।
जेल पहुंचने पर एडवोकेट रेखा जैन ने सबसे पहले मुस्कान और साहिल दोनों को अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, "मैं रेखा जैन, मुझे कानूनी सहायता परिषद ने मुस्कान और साहिल के केस की पैरवी करने के लिए नामित किया है। क्या आप दोनों मुझे अपने अधिवक्ता के रूप में स्वीकार करते हैं? यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके केस की पैरवी करूं, तो इसकी स्वीकृति के लिए आपको इस वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने होंगे।" इसके बाद मुस्कान और साहिल दोनों ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर किए, जिससे एडवोकेट रेखा जैन आधिकारिक तौर पर उनके वकील बन गईं। एडवोकेट रेखा जैन ने इस दौरान मामले से संबंधित एफआईआर की कॉपी और केस समरी की रिपोर्ट भी प्राप्त की।
एडवोकेट रेखा जैन एक अनुभवी वकील हैं और चीफ लीगल एडवोकेट डिफेंस काउंसिल के पद पर कार्यरत हैं। उनके पास वकालत के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। चीफ लीगल एडवोकेट डिफेंस काउंसिल के पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम 10 साल की वकालत का अनुभव होना अनिवार्य है।